नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) का खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ होने का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल मत करें.
याचिका कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा (Congress leader Jagdish Sharma) ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के संबंध प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से है. इस संगठन से उन्होंने धन प्राप्त किए हैं. याचिका में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की मान्यता निरस्त करने की मांग की गई थी.
याचिका में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कुमार विश्वास की ओर से लगाए गए आरोपों का हवाला दिया गया था. याचिका में कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर चन्नी को उनके आरोपों की जांच कराने का भरोसा दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब आपने याचिका में ये कहा है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को आरोपों के बारे में पता है तो इसमें कोई दिशानिर्देश देने की जरुरत ही नहीं है.