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फेसबुक और वाट्सएप की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, CCI करेगी नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच - HC ने खारिज की फेसबुक और वाट्स एप की याचिका

इससे पहले न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हॉट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी.

Delhi hc dismisses facebook and whatsapp plea
HC ने खारिज की फेसबुक और वाट्स एप की याचिका
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Published : Apr 22, 2021, 11:28 AM IST

Updated : Apr 22, 2021, 11:46 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया फेसबुक और व्हॉट्सएप की याचिका पर फैसला सुनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सऐप की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा नई निजता नीति की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी है. इसका मतलब है कि अब सीसीआई नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच करेगी.

  • Delhi High Court dismisses Facebook and WhatsApp's pleas challenging a Competition Commission of India (CCI) order for an investigation into the messaging app's new privacy policy. pic.twitter.com/fWOIRkjhfN

    — ANI (@ANI) April 22, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इससे पहले न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हॉट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी. अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुये टिप्पणी की थी कि सीसीआई प्रभुत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता बजाए ऐसा लगता है कि ग्राहकों की निजता को लेकर चिंतित है.

अदालत ने यह टिप्पणी सीसीआई के उस रुख पर की जिसमें उसने कहा कि वह व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा जिसे उच्चतम न्यायालय देख रहा है. सीसीआई ने अदालत में तर्क दिया कि व्हॉट्सएप नई निजी निजता नीति के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की अवांछित निगरानी कर सकता है जो कथित प्रभुत्ववादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा.

पढ़ें: ऑक्सीजन मांगें, उधार लें या चुराएं, लेकिन आपको पर्याप्त ऑक्सीजन देना होगा- दिल्ली हाईकोर्ट

फेसबुक और व्हॉट्सएप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी नई निजता नीति के जांच करने के आदेश दिए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया फेसबुक और व्हॉट्सएप की याचिका पर फैसला सुनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सऐप की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा नई निजता नीति की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी है. इसका मतलब है कि अब सीसीआई नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच करेगी.

  • Delhi High Court dismisses Facebook and WhatsApp's pleas challenging a Competition Commission of India (CCI) order for an investigation into the messaging app's new privacy policy. pic.twitter.com/fWOIRkjhfN

    — ANI (@ANI) April 22, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इससे पहले न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हॉट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी. अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुये टिप्पणी की थी कि सीसीआई प्रभुत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता बजाए ऐसा लगता है कि ग्राहकों की निजता को लेकर चिंतित है.

अदालत ने यह टिप्पणी सीसीआई के उस रुख पर की जिसमें उसने कहा कि वह व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा जिसे उच्चतम न्यायालय देख रहा है. सीसीआई ने अदालत में तर्क दिया कि व्हॉट्सएप नई निजी निजता नीति के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की अवांछित निगरानी कर सकता है जो कथित प्रभुत्ववादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा.

पढ़ें: ऑक्सीजन मांगें, उधार लें या चुराएं, लेकिन आपको पर्याप्त ऑक्सीजन देना होगा- दिल्ली हाईकोर्ट

फेसबुक और व्हॉट्सएप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी नई निजता नीति के जांच करने के आदेश दिए हैं.

Last Updated : Apr 22, 2021, 11:46 AM IST

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