नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने रेप और हत्या की पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर हैंडल पर अपलोड करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है. हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्विटर को नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
इससे पहले ट्विटर ने इसी मामले में राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था. ट्विटर ने कहा था कि राहुल गांधी ने नीतियों का उल्लंघन किया था. ट्वीट को हटाने के बाद राहुल गांधी के अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया गया था.
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गौरतलब है कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे.
उन्होंने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर शेयर की थी. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए चार अगस्त को राहुल गांधी काे ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था.