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दलित लड़की बलात्कार मामला: पहचान जाहिर करने वाले मामले पर ट्विटर से जवाब तलब, राहुल ने किया था ट्वीट - refused to issue notice to Rahul Gandhi dalit girl rape cAse

दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में नौ वर्षीय लड़की के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने ट्विटर से जवाब तलब किया.

दिल्ली हाई कोर्ट
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Published : Oct 5, 2021, 5:34 PM IST

नई दिल्ली : दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में नौ वर्षीय लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने ट्विटर से जवाब तलब किया. बता दें, गांधी ने मृतका और उसके माता पिता की एक तस्वीर सोशल मीडिया मंच पर साझा कर दी थी.

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने जनहित याचिका पर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल ट्विटर को नोटिस जारी कर रहे हैं. पीठ ने कहा, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं. हम केवल प्रतिवादी संख्या 4 (ट्विटर) को नोटिस जारी कर रहे हैं.

इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 नवंबर तय कर दी. ट्विटर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवय्या ने अदालत को बताया कि गांधी का ट्विटर खाता निलंबित कर दिया गया था और जिस ट्वीट पर मामला दर्ज है उसे हटा दिया गया था क्योंकि उससे ट्विटर की नीति उल्लंघन होता था.

पढ़ें : दिल्ली दुष्कर्म-हत्या केस : अनुसूचित जाति आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पीड़ित परिवार से मिले

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा और वकील तरन्नुम चीमा पेश हुए.

सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश महादेलकर ने याचिका में आरोप लगाया है कि मृतक बच्ची के साथ उसके माता पिता की तस्वीर पोस्ट कर गांधी ने नाबालिग न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015 तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) का उल्लंघन किया.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में नौ वर्षीय लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने ट्विटर से जवाब तलब किया. बता दें, गांधी ने मृतका और उसके माता पिता की एक तस्वीर सोशल मीडिया मंच पर साझा कर दी थी.

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने जनहित याचिका पर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल ट्विटर को नोटिस जारी कर रहे हैं. पीठ ने कहा, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं. हम केवल प्रतिवादी संख्या 4 (ट्विटर) को नोटिस जारी कर रहे हैं.

इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 नवंबर तय कर दी. ट्विटर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवय्या ने अदालत को बताया कि गांधी का ट्विटर खाता निलंबित कर दिया गया था और जिस ट्वीट पर मामला दर्ज है उसे हटा दिया गया था क्योंकि उससे ट्विटर की नीति उल्लंघन होता था.

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राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा और वकील तरन्नुम चीमा पेश हुए.

सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश महादेलकर ने याचिका में आरोप लगाया है कि मृतक बच्ची के साथ उसके माता पिता की तस्वीर पोस्ट कर गांधी ने नाबालिग न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015 तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) का उल्लंघन किया.

(पीटीआई-भाषा)

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