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कानून को उत्पीड़न का हथियार न बनाए सरकार, यह सुनिश्चित करना कोर्ट का काम : दिल्ली HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून को लक्षित उत्पीड़न का हथियार नहीं बनने देना चाहिए. अदालत ने कहा, यह सुनिश्चित करना न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी को भी मनमाने ढंग से वंचित न किया जा सके. भले ही सरकार के पास कितनी ही अधिक शक्ति क्यों न हो. हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी हत्या के मामले में दो आरोपियों को जमानत देते हुए की.

Delhi HC
हाईकोर्ट
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Published : Feb 2, 2022, 6:05 PM IST

Updated : Feb 2, 2022, 8:09 PM IST

नई दिल्ली : व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विषय पर दिल्ली हाईकोर्ट (personal liberty Delhi HC) ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य की शक्तियां किसी भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के रास्ते में नहीं आनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना कोर्ट का संवैधानिक दायित्व है. हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कानून को नागरिक के लिए लक्षित उत्पीड़न का हथियार नहीं बनाना चाहिए.

न्यायालय ने कहा, जमानत नियम है और जेल अपवाद है. अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, वैध रूप से बनाए गए कानून का सही विनियमन अदालतों के अधीन ( subject to rightful regulation of the same by validly enacted legislation) है. मंगलवार को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad) ने यह टिप्पणी फरवरी, 2020 के हत्या के मामले में की.

बता दें कि फरवरी, 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा हुई थी. इस दौरान एक बुजुर्ग महिला अकबरी बेगम की हत्या हुई थी. हत्या के इस मामले में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad personal liberty verdict) ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर की. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह माना है कि न्यायालयों को वर्णक्रम (spectrum) के दोनों सिरों तक जीवित रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि न्यायालयों का कर्तव्य आपराधिक कानून को उचित तरीके से लागू करना है. हाईकोर्ट ने कहा, न्यायालयों का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून लक्षित उत्पीड़न का उपकरण न बन जाए.

उच्च न्यायालय ने आरोपी अरूण कुमार और रवि कुमार को जमानत दे दी लेकिन इसने तीसरे आरोपी विशाल सिंह को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि वह महज दर्शक नहीं था. तीनों आरोपी 85 वर्षीय अकबरी बेगम की हत्या के मामले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं. यह मामला उत्तर-पूर्व दिल्ली के भजनपुरा थाने में दर्ज है.

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मंगलवार को तीन अलग-अलग आदेश पारित किए जो बुधवार को उपलब्ध हुए. उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कहा है कि अदालत को दोनों पक्ष देखना चाहिए. अभियोजन के मुताबिक भजनपुरा की निवासी महिला अपने घर के अंदर थी जब भीड़ ने कथित तौर पर उसके घर को आग लगा दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई. आरोपी अरूण कुमार के बारे में अदालत ने कहा कि उसे लाठी के साथ देखा गया लेकिन उसे लाठी से किसी पर हमला करते नहीं देखा गया.

यह भी पढ़ें- शैक्षणिक संस्थान अनुदान पाने के लिए नहीं थोप सकते शर्तें, नियम सबके लिए समान : सुप्रीम कोर्ट

रवि कुमार के बारे में अदालत ने कहा कि वीडियो फुटेज से दिखता है कि उसने चेहरा ढंक रखा था और वह भीड़ के साथ सक्रिय नहीं दिख रहा है और महज दर्शक प्रतीत होता है. आरोपी विशाल सिंह को जमानत देने से इंकार करते हुए अदालत ने कहा कि उसका मानना है कि अपराध स्थल पर उसका फुटेज काफी उग्र दिख रहा है और यह उसे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त है.

(एएनआई-पीटीआई)

नई दिल्ली : व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विषय पर दिल्ली हाईकोर्ट (personal liberty Delhi HC) ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य की शक्तियां किसी भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के रास्ते में नहीं आनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना कोर्ट का संवैधानिक दायित्व है. हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कानून को नागरिक के लिए लक्षित उत्पीड़न का हथियार नहीं बनाना चाहिए.

न्यायालय ने कहा, जमानत नियम है और जेल अपवाद है. अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, वैध रूप से बनाए गए कानून का सही विनियमन अदालतों के अधीन ( subject to rightful regulation of the same by validly enacted legislation) है. मंगलवार को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad) ने यह टिप्पणी फरवरी, 2020 के हत्या के मामले में की.

बता दें कि फरवरी, 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा हुई थी. इस दौरान एक बुजुर्ग महिला अकबरी बेगम की हत्या हुई थी. हत्या के इस मामले में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad personal liberty verdict) ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर की. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह माना है कि न्यायालयों को वर्णक्रम (spectrum) के दोनों सिरों तक जीवित रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि न्यायालयों का कर्तव्य आपराधिक कानून को उचित तरीके से लागू करना है. हाईकोर्ट ने कहा, न्यायालयों का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून लक्षित उत्पीड़न का उपकरण न बन जाए.

उच्च न्यायालय ने आरोपी अरूण कुमार और रवि कुमार को जमानत दे दी लेकिन इसने तीसरे आरोपी विशाल सिंह को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि वह महज दर्शक नहीं था. तीनों आरोपी 85 वर्षीय अकबरी बेगम की हत्या के मामले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं. यह मामला उत्तर-पूर्व दिल्ली के भजनपुरा थाने में दर्ज है.

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मंगलवार को तीन अलग-अलग आदेश पारित किए जो बुधवार को उपलब्ध हुए. उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कहा है कि अदालत को दोनों पक्ष देखना चाहिए. अभियोजन के मुताबिक भजनपुरा की निवासी महिला अपने घर के अंदर थी जब भीड़ ने कथित तौर पर उसके घर को आग लगा दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई. आरोपी अरूण कुमार के बारे में अदालत ने कहा कि उसे लाठी के साथ देखा गया लेकिन उसे लाठी से किसी पर हमला करते नहीं देखा गया.

यह भी पढ़ें- शैक्षणिक संस्थान अनुदान पाने के लिए नहीं थोप सकते शर्तें, नियम सबके लिए समान : सुप्रीम कोर्ट

रवि कुमार के बारे में अदालत ने कहा कि वीडियो फुटेज से दिखता है कि उसने चेहरा ढंक रखा था और वह भीड़ के साथ सक्रिय नहीं दिख रहा है और महज दर्शक प्रतीत होता है. आरोपी विशाल सिंह को जमानत देने से इंकार करते हुए अदालत ने कहा कि उसका मानना है कि अपराध स्थल पर उसका फुटेज काफी उग्र दिख रहा है और यह उसे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त है.

(एएनआई-पीटीआई)

Last Updated : Feb 2, 2022, 8:09 PM IST
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