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नए आईटी नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

Delhi High Court
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Published : Jul 22, 2021, 4:36 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी नियम (New IT Rules) को चुनौती देने वाली एक और नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को 13 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता ने रूल 3 और 4 को निरस्त करने की मांग की है.


याचिकाकर्ता वकील उदय बेदी ने याचिक दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें कहा गया है कि नए नियम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की अभिव्यक्ति की आजादी और निजता का हनन करते हैं. याचिका में मांग की गई है कि आईटी नियम के रूल 3 और 4 को निरस्त किए जाएं. याचिका में कहा गया है कि ये आईटी रूल्स संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता का कहना है कि रूल 3 और 4 निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं.

ये भी पढ़ें: सुशील कुमार के लिए तिहाड़ जेल में लगेगी टीवी, ओलंपिक का उठा सकेगा लुत्फ

बता दें कि नए आईटी रूल्स को लेकर कुछ मीडिया संगठनों ने भी याचिका दायर की है. मीडिया संगठनों की याचिका में कहा गया है कि नए आईटी रूल्स मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं. आईटी रूल्स मीडिया के न्यूज कंटेंट को रेगुलेट करने की कोशिश है. याचिका में कहा गया है कि नए आईटी रूल्स से प्रेस काउंसिल एक्ट और प्रोग्राम कोड का महत्व खत्म हो गया है. याचिका में आईटी रूल्स की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है. ये रूल्स संविधान की धारा 19(1)(ए) और धारा 14 का उल्लंघन है.

नए आईटी रूल्स के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. इसके लिए कंपनियों को 3 अधिकारियों मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer), नोडल संपर्क व्यक्ति (nodal contact person) और निवासी अनुग्रह अधिकारी (Resident Grievance Officer) को नियुक्त करना होगा.

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी नियम (New IT Rules) को चुनौती देने वाली एक और नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को 13 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता ने रूल 3 और 4 को निरस्त करने की मांग की है.


याचिकाकर्ता वकील उदय बेदी ने याचिक दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें कहा गया है कि नए नियम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की अभिव्यक्ति की आजादी और निजता का हनन करते हैं. याचिका में मांग की गई है कि आईटी नियम के रूल 3 और 4 को निरस्त किए जाएं. याचिका में कहा गया है कि ये आईटी रूल्स संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता का कहना है कि रूल 3 और 4 निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं.

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बता दें कि नए आईटी रूल्स को लेकर कुछ मीडिया संगठनों ने भी याचिका दायर की है. मीडिया संगठनों की याचिका में कहा गया है कि नए आईटी रूल्स मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं. आईटी रूल्स मीडिया के न्यूज कंटेंट को रेगुलेट करने की कोशिश है. याचिका में कहा गया है कि नए आईटी रूल्स से प्रेस काउंसिल एक्ट और प्रोग्राम कोड का महत्व खत्म हो गया है. याचिका में आईटी रूल्स की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है. ये रूल्स संविधान की धारा 19(1)(ए) और धारा 14 का उल्लंघन है.

नए आईटी रूल्स के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. इसके लिए कंपनियों को 3 अधिकारियों मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer), नोडल संपर्क व्यक्ति (nodal contact person) और निवासी अनुग्रह अधिकारी (Resident Grievance Officer) को नियुक्त करना होगा.

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