नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि अगर हम ऑक्सीन सप्लाई को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि हम आपूर्ति करेंगे, लेकिन हम पतली हवा से ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जिम्मेदारी उन पर भी आती है. हाईकोर्ट कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित किया जाए.
वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन दिल्ली को किया जाए.
उन्होंने अदालत को सूचित किया कि शुक्रवार को दिल्ली को लगभग 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी, जबकि हमारा कोटा से 480 मीट्रिक टन है. अगर हमें 480 मीट्रिक टन आवंटित ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो पूरी 24 घंटे में पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी.