नई दिल्लीः दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और बीते 10 दिनों में इससे 32 लोगों की हुई मौत के बाद अब मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य (Wearing of Mask is Mandatory in Public Places) कर दिया गया है. मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का चालान किया जाएगा. दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में यह फैसला लिया गया है.
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के सभी जिलों में इस आदेश को लागू करने का आदेश दिया गया है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले लोगों को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा. हालांकि, सरकार ने अपने इस आदेश में प्राइवेट कार से यात्रा करने वाले लोगों को राहत दी है. सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो व्यक्ति अकेले अपनी प्राइवेट कार से सफर कर रहा है तो उस पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
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दिल्ली सरकार के आदेश के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए हैं. डीएमआरसी ने एक बार फिर आम जनता को मेट्रो से यात्रा करते समय कोविड के उचित व्यवहार यानी फेस मास्क का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है. बता दें कि बुधवार को दिल्ली में कोविड-19 के 2146 नए मामले सामने आए हैं. संक्रमण दर 17.83 फीसदी दर्ज की गई है. सक्रिय मरीजों की संख्या अब 8,205 हो गई है.