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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में पेश किया अंतर-सेवा संगठन विधेयक 2023 - अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पेश किया. यह विधेयक सेवा कर्मियों के संबंध में अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने को लेकर है.

Defense Minister Rajnath Singh
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
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Published : Aug 8, 2023, 3:04 PM IST

Updated : Aug 8, 2023, 4:14 PM IST

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवा कर्मियों के संबंध में अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने के लिए विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पेश किया.

यह विधेयक उन अधिकारियों के लिए हैं, जो वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन हैं, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए उसकी कमान के तहत सेवा कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह विधेयक पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किया गया था.

  • Defence Minister Rajnath Singh moves the Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023 in the Rajya Sabha for consideration and passing to empower the Commander-in-Chief or the Officer-in Command of Inter-services Organisations in respect of service… pic.twitter.com/RUGNnifXrX

    — ANI (@ANI) August 8, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

गौरतलब है कि बिल को निचले सदन से मंजूरी मिल चुकी है. लोकसभा में राजनाथ सिंह ने विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि यह विधेयक हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे एकजुट और एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है. बता दें कि राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को पेश किया था. इस दौरान रक्षा मंत्री ने विधेयक को पारित करने के लिए सभापति से दूसरी सीट से बोलने की इजाजत मांगी है.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवा कर्मियों के संबंध में अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने के लिए विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पेश किया.

यह विधेयक उन अधिकारियों के लिए हैं, जो वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन हैं, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए उसकी कमान के तहत सेवा कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह विधेयक पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किया गया था.

  • Defence Minister Rajnath Singh moves the Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023 in the Rajya Sabha for consideration and passing to empower the Commander-in-Chief or the Officer-in Command of Inter-services Organisations in respect of service… pic.twitter.com/RUGNnifXrX

    — ANI (@ANI) August 8, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

गौरतलब है कि बिल को निचले सदन से मंजूरी मिल चुकी है. लोकसभा में राजनाथ सिंह ने विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि यह विधेयक हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे एकजुट और एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है. बता दें कि राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को पेश किया था. इस दौरान रक्षा मंत्री ने विधेयक को पारित करने के लिए सभापति से दूसरी सीट से बोलने की इजाजत मांगी है.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

Last Updated : Aug 8, 2023, 4:14 PM IST
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