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Red Fort Violence Case: दीप सिद्धू समेत दूसरे आरोपी कोर्ट में पेश हुए

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Published : Jul 12, 2021, 11:59 AM IST

26 जनवरी को लाल किला पर हुई हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू समेत दूसरे आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश हुए. बता दें, दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू
26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू

नई दिल्ली: 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू और दूसरे आरोपी आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश हुए. सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.

पिछले 19 जून को कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र नागर ने दीप सिद्धू समेत सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी. चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी। इस हिंसा के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी.

  • Deep Sidhu and others appear via video conferencing before a Delhi court, in connection with the Red Fort violence case on Republic Day

    — ANI (@ANI) July 12, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं. कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी. जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी उनमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं. बता दें कि पिछले 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

पिछले 28 मई को आरोपियों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी न मिलने के चलते आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था. पिछले 21 मई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है. दीप सिद्धू को इस मामले में जमानत मिल चुकी है.

पढ़ें: उत्तर प्रदेश : अलकायदा के दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, निशाने पर थे सीएम योगी समेत कई नेता

दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कोर्ट ने पिछले 17 अप्रैल को दीप सिद्धू को जमानत दे दिया था। जमानत पर रिहा होते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से लालकिले को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने दीप सिद्धू को 17 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया था. दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

नई दिल्ली: 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू और दूसरे आरोपी आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश हुए. सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.

पिछले 19 जून को कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र नागर ने दीप सिद्धू समेत सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी. चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी। इस हिंसा के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी.

  • Deep Sidhu and others appear via video conferencing before a Delhi court, in connection with the Red Fort violence case on Republic Day

    — ANI (@ANI) July 12, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं. कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी. जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी उनमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं. बता दें कि पिछले 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

पिछले 28 मई को आरोपियों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी न मिलने के चलते आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था. पिछले 21 मई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है. दीप सिद्धू को इस मामले में जमानत मिल चुकी है.

पढ़ें: उत्तर प्रदेश : अलकायदा के दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, निशाने पर थे सीएम योगी समेत कई नेता

दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कोर्ट ने पिछले 17 अप्रैल को दीप सिद्धू को जमानत दे दिया था। जमानत पर रिहा होते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से लालकिले को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने दीप सिद्धू को 17 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया था. दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

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