नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल के कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. अब कोर्ट मामले में 24 जून को फैसला सुनाएगा.
कोर्ट में इस बात पर बहस हुई कि क्या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहते हुए कोर्ट समन जारी किया जा सकता है या नहीं. पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तीन बिंदुओं पर जांच करने का निर्देश दिया था.
- क्या मुख्यमंत्री गहलोत ने शेखावत को आरोपी कहकर संबोधित किया था?
- क्या अशोक गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले में आरोप साबित हुआ?
- संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जांच चल रही है या फिर ये लोग मामले में आरोपी के तौर पर शामिल हैं.
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बता दें, संजीवनी घोटाले को लेकर एक मामला राजस्थान हाईकोर्ट में भी लंबित है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार के सदस्यों के नाम शामिल हैं. इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में कई दौर की सुनवाई हो चुकी है.