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1984 Sikh riots case: सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई. इससे पहले कोर्ट ने एक अगस्त को टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका पर चार अगस्त के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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Published : Aug 4, 2023, 12:08 PM IST

Updated : Aug 4, 2023, 3:03 PM IST

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को राहत मिल गई. कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत दे दी. इससे पहले एक अगस्त को टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट ने चार अगस्त दोपहर तीन बजे के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन के अनुसार टाइटलर को पांच अगस्त को पेश होना है. अब अग्रिम जमानत मिलने पर उनको गिरफ्तारी का खतरा नहीं है. विशेष सीबीआई जज विकास ढुल के कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत का विरोध किया था

सीबीआई के वकील एचएस फुल्का ने कहा था कि गवाह बहुत साहस दिखाते हुए आगे आए हैं और उन्हें प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. नए गवाहों के बयान के मुताबिक प्रथम दृष्टया इस मामले में जगदीश टाइटलर की भूमिका सामने आती है. फुल्का ने कहा कि टाइटलर ने उनको लाइव टीवी पर भी धमकियां दी हैं. सिर्फ गवाहों को ही नहीं बल्कि वकीलों को भी धमकियां दी गईं हैं. फुल्का ने कहा कि जगदीश टाइटलर प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनको जमानत नहीं दी जानी चहिए. कोर्ट को ज़मानत पर विचार करते हुए केस की ग्रेविटी को भी ध्यान में रखना चहिए.

ये भी पढ़ें: Anti Sikh Riots: सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

बता दें, सेशन कोर्ट ने एक अगस्त को टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ ही मामले की सुनवाई दो अगस्त के लिए सूचीबद्ध की थी. कोर्ट ने पिछले हफ्ते सिख विरोधी दंगों से संबंधित पुल बंगश इलाके में कथित हत्याओं के मामले में टाइटलर को समन जारी कर पांच अगस्त को पेश होने का आदेश दिया था.

दरअसल, जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर को समन जारी किया था. समन जारी कर कोर्ट ने टाइटलर को पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. इस आदेश के विरोध में टाइटलर ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

ये भी पढ़ें: 1984 Anti Sikh Riots: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, सुनवाई कल

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को राहत मिल गई. कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत दे दी. इससे पहले एक अगस्त को टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट ने चार अगस्त दोपहर तीन बजे के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन के अनुसार टाइटलर को पांच अगस्त को पेश होना है. अब अग्रिम जमानत मिलने पर उनको गिरफ्तारी का खतरा नहीं है. विशेष सीबीआई जज विकास ढुल के कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत का विरोध किया था

सीबीआई के वकील एचएस फुल्का ने कहा था कि गवाह बहुत साहस दिखाते हुए आगे आए हैं और उन्हें प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. नए गवाहों के बयान के मुताबिक प्रथम दृष्टया इस मामले में जगदीश टाइटलर की भूमिका सामने आती है. फुल्का ने कहा कि टाइटलर ने उनको लाइव टीवी पर भी धमकियां दी हैं. सिर्फ गवाहों को ही नहीं बल्कि वकीलों को भी धमकियां दी गईं हैं. फुल्का ने कहा कि जगदीश टाइटलर प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनको जमानत नहीं दी जानी चहिए. कोर्ट को ज़मानत पर विचार करते हुए केस की ग्रेविटी को भी ध्यान में रखना चहिए.

ये भी पढ़ें: Anti Sikh Riots: सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

बता दें, सेशन कोर्ट ने एक अगस्त को टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ ही मामले की सुनवाई दो अगस्त के लिए सूचीबद्ध की थी. कोर्ट ने पिछले हफ्ते सिख विरोधी दंगों से संबंधित पुल बंगश इलाके में कथित हत्याओं के मामले में टाइटलर को समन जारी कर पांच अगस्त को पेश होने का आदेश दिया था.

दरअसल, जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर को समन जारी किया था. समन जारी कर कोर्ट ने टाइटलर को पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. इस आदेश के विरोध में टाइटलर ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

ये भी पढ़ें: 1984 Anti Sikh Riots: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, सुनवाई कल

Last Updated : Aug 4, 2023, 3:03 PM IST
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