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जम्मू-कश्मीर की राजनीति में दशकों बाद 2 समुदायों को मिली अपनी आवाज

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Published : Sep 4, 2022, 2:40 PM IST

पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को 75 साल और वाल्मीकि समुदाय को 65 साल बाद जम्मू कश्मीर में मतदान का अधिकार मिला है. अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ये लोग अब विधानसभा चुनावों में मतदान कर सकते हैं. voting rights in jammu kashmir.

jammu kashmir
जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू-कश्मीर में दो समुदाय अब विधानसभा चुनाव का जश्न मनाएंगे. दशकों के भेदभाव और अधीनता के बाद पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों और वाल्मीकि समुदाय के पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है. जम्मू-कश्मीर में मतदान का अधिकार प्राप्त करने और सम्मान के साथ जीने में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को 75 साल और वाल्मीकि समुदाय को 65 साल लग गए. voting rights in jammu kashmir.

पाकिस्तानी शरणार्थियों में हिंदू और सिख समुदायों के सदस्य शामिल हैं, जो 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 5,400 परिवार जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों - कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों में चले गए. समुदाय के नेताओं का कहना है कि ये परिवार अब 22,000 से अधिक परिवारों में हो गए हैं.

डब्ल्यूपीआर के अलावा, वाल्मीकि (दलित) समुदाय है. स्थानीय सफाई कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को दबाने के लिए प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा इन्हें 1957 में पंजाब से जम्मू-कश्मीर लाया गया था.

वाल्मीकिओं को मुफ्त परिवहन के माध्यम से जम्मू लाया गया और उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए विशेष परमिट दिए गए. उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन भी आवंटित की गई थी, लेकिन उन्हें स्थायी निवासी प्रमाणपत्र नहीं दिया गया था. उन्हें इस शर्त का पालन करना था कि अगर वे सफाईकर्मी और सफाई कर्मचारी बने रहे तो उनकी आने वाली पीढ़ियां जम्मू-कश्मीर में रह सकेंगी.

jk
जम्मू कश्मीर

65 वर्षो से इस समुदाय को स्वतंत्र भारत में राज्य के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ा है. वे स्थानीय और विधानसभा चुनावों में मतदान के अधिकार, उच्च शिक्षा के अधिकार, राज्य छात्रवृत्ति, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य की नौकरियों के अधिकार से वंचित थे. हालांकि वे एससी श्रेणी के थे, लेकिन उन्हें स्थिति से वंचित कर दिया गया था.

वाल्मीकि समाज के नेताओं के अनुसार, मौजूदा समय में इस समुदाय के लगभग 10,000 लोग जम्मू में विभिन्न कॉलोनियों में रह रहे हैं. समुदाय संसदीय चुनावों में भाग ले सकता था, लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में न तो चुनाव लड़ सकता था और न ही मतदान कर सकता था.

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह सब बदल गया और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी और वाल्मीकि समुदाय अब विधानसभा चुनावों में मतदान कर सकते हैं. उन्होंने 2020 में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव के दौरान पहली बार मतदान किया. दोनों समुदाय अब जम्मू-कश्मीर में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और मतदान कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं.

दोनों समुदाय कश्मीर आधारित पार्टियों को दोषी ठहराते हैं, जिन्हें उन्हें राज्य विषय का प्रमाण पत्र देने में समस्या थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे चुनाव की गतिशीलता बदल जाएगी. शरणार्थियों और वाल्मीकि दोनों ने दशकों से जानबूझकर उन्हें अपमान और भेदभाव के अधीन करने के लिए कश्मीर के राजनीतिक दलों की आलोचना की है.

उन्होंने कहा, "यह राज्य प्रायोजित भेदभाव था जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की." वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष लाभ राम गांधी ने कहा, "हमें नौकरी नहीं मिली, हमारे बच्चे पेशेवर कॉलेजों में नहीं जा सके. अब सब कुछ बदल गया है. हम मतदान कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं." वे जिन क्षेत्रों में रहते हैं, उनमें विकास का अभाव है.

लाभ राम ने कहा, "स्थानीय विधायकों ने हमारी परवाह नहीं की, क्योंकि हम उनके लिए वोट बैंक नहीं थे. हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र के पास जाने के लिए कहा जाता था. अब हमारे पास हमारे सरपंच भी हो सकते हैं." अब इस पूर्वाग्रह से मुक्त होकर डब्ल्यूपीआर और वाल्मीकि कहते हैं कि वे अपना रास्ता खुद तय करेंगे. उन्होंने डीडीसी चुनावों में मतदान किया और विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहे हैं, जहां वे भी जम्मू-कश्मीर के अन्य लाखों मतदाताओं की तरह अपनी बात रख सकते हैं.

नई दिल्ली : केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू-कश्मीर में दो समुदाय अब विधानसभा चुनाव का जश्न मनाएंगे. दशकों के भेदभाव और अधीनता के बाद पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों और वाल्मीकि समुदाय के पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है. जम्मू-कश्मीर में मतदान का अधिकार प्राप्त करने और सम्मान के साथ जीने में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को 75 साल और वाल्मीकि समुदाय को 65 साल लग गए. voting rights in jammu kashmir.

पाकिस्तानी शरणार्थियों में हिंदू और सिख समुदायों के सदस्य शामिल हैं, जो 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 5,400 परिवार जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों - कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों में चले गए. समुदाय के नेताओं का कहना है कि ये परिवार अब 22,000 से अधिक परिवारों में हो गए हैं.

डब्ल्यूपीआर के अलावा, वाल्मीकि (दलित) समुदाय है. स्थानीय सफाई कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को दबाने के लिए प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा इन्हें 1957 में पंजाब से जम्मू-कश्मीर लाया गया था.

वाल्मीकिओं को मुफ्त परिवहन के माध्यम से जम्मू लाया गया और उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए विशेष परमिट दिए गए. उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन भी आवंटित की गई थी, लेकिन उन्हें स्थायी निवासी प्रमाणपत्र नहीं दिया गया था. उन्हें इस शर्त का पालन करना था कि अगर वे सफाईकर्मी और सफाई कर्मचारी बने रहे तो उनकी आने वाली पीढ़ियां जम्मू-कश्मीर में रह सकेंगी.

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जम्मू कश्मीर

65 वर्षो से इस समुदाय को स्वतंत्र भारत में राज्य के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ा है. वे स्थानीय और विधानसभा चुनावों में मतदान के अधिकार, उच्च शिक्षा के अधिकार, राज्य छात्रवृत्ति, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य की नौकरियों के अधिकार से वंचित थे. हालांकि वे एससी श्रेणी के थे, लेकिन उन्हें स्थिति से वंचित कर दिया गया था.

वाल्मीकि समाज के नेताओं के अनुसार, मौजूदा समय में इस समुदाय के लगभग 10,000 लोग जम्मू में विभिन्न कॉलोनियों में रह रहे हैं. समुदाय संसदीय चुनावों में भाग ले सकता था, लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में न तो चुनाव लड़ सकता था और न ही मतदान कर सकता था.

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह सब बदल गया और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी और वाल्मीकि समुदाय अब विधानसभा चुनावों में मतदान कर सकते हैं. उन्होंने 2020 में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव के दौरान पहली बार मतदान किया. दोनों समुदाय अब जम्मू-कश्मीर में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और मतदान कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं.

दोनों समुदाय कश्मीर आधारित पार्टियों को दोषी ठहराते हैं, जिन्हें उन्हें राज्य विषय का प्रमाण पत्र देने में समस्या थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे चुनाव की गतिशीलता बदल जाएगी. शरणार्थियों और वाल्मीकि दोनों ने दशकों से जानबूझकर उन्हें अपमान और भेदभाव के अधीन करने के लिए कश्मीर के राजनीतिक दलों की आलोचना की है.

उन्होंने कहा, "यह राज्य प्रायोजित भेदभाव था जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की." वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष लाभ राम गांधी ने कहा, "हमें नौकरी नहीं मिली, हमारे बच्चे पेशेवर कॉलेजों में नहीं जा सके. अब सब कुछ बदल गया है. हम मतदान कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं." वे जिन क्षेत्रों में रहते हैं, उनमें विकास का अभाव है.

लाभ राम ने कहा, "स्थानीय विधायकों ने हमारी परवाह नहीं की, क्योंकि हम उनके लिए वोट बैंक नहीं थे. हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र के पास जाने के लिए कहा जाता था. अब हमारे पास हमारे सरपंच भी हो सकते हैं." अब इस पूर्वाग्रह से मुक्त होकर डब्ल्यूपीआर और वाल्मीकि कहते हैं कि वे अपना रास्ता खुद तय करेंगे. उन्होंने डीडीसी चुनावों में मतदान किया और विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहे हैं, जहां वे भी जम्मू-कश्मीर के अन्य लाखों मतदाताओं की तरह अपनी बात रख सकते हैं.

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