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साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट वाली कार का 11 बार हो चुका है ओवरस्पीड का चालान

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Published : Sep 6, 2022, 8:57 PM IST

टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री का जिस कार हादसे में निधन हुआ, उस कार का 11 बार ओवरस्पीड का चालान हो चुका था. 13 हजार का जुर्माना लग चुका है.

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साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट वाली कार

मुंबई : टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री का रविवार दोपहर उत्तरी महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. वह 54 वर्ष के थे. हादसा उस समय हुआ जब उनकी कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे में एक और व्यक्ति की मौत हुई, जबकि दो लोग घायल हैं. शुरुआती जांच के मुताबिक हादसे की वजह ओवरस्पीड बताई जा रही है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था जब साइरस मिस्त्री की कार (cyrus mistry car) ओवर स्पीड थी.

साइरस जिस कार MH47 AB 6705 में सवार थे, वह कार पहले भी ओवरस्पीड के लिए बदनाम रही है. इस कार का 11 बार चालान हो चुका है. ओवर स्पीडिंग के कारण उन पर 13 हजार का जुर्माना भी लगाया जा चुका है. अब पुलिस भी इसी एंगल से भी जांच करेगी.

जानिए कब कितना हुआ जुर्माना

  • 2 मार्च 2020 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 20 जनवरी 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 3 जुलाई 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 7 जुलाई 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 12 जुलाई 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • अक्टूबर 2021 में दो बार चालान- जुर्माना 2 हजार
  • 11 नवंबर 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 13 नवंबर 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 13 जनवरी 2022 - दो हजार रुपये जुर्माना
  • 15 अप्रैल 2022 - दो हजार रुपये जुर्माना

इस वाहन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 17,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 14,500 रुपये भरे जा चुके हैं, जबकि शेष 3,000 रुपये अभी तक नहीं भरे गए हैं.

गौरतलब है कि पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि प्रारंभिक जांच के अनुसार टाटा संस के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री और उनके एक सह-यात्री ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, वाहन बहुत तेज गति में था और चालक के 'निर्णय की त्रुटि' के कारण दुर्घटना हुई. एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि कार ने पालघर जिले में चरोटी जांच चौकी को पार करने के बाद केवल नौ मिनट में 20 किमी की दूरी तय की.

पढ़ें- साइरस मिस्त्री और उनके सह यात्री ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वाहन की रफ्तार तेज थी: पुलिस

पढ़ें- बच सकती थी जान अगर साइरस मिस्त्री ने लगाई होती सीट बेल्ट, क्या कहते हैं नियम, जानें सबकुछ

मुंबई : टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री का रविवार दोपहर उत्तरी महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. वह 54 वर्ष के थे. हादसा उस समय हुआ जब उनकी कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे में एक और व्यक्ति की मौत हुई, जबकि दो लोग घायल हैं. शुरुआती जांच के मुताबिक हादसे की वजह ओवरस्पीड बताई जा रही है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था जब साइरस मिस्त्री की कार (cyrus mistry car) ओवर स्पीड थी.

साइरस जिस कार MH47 AB 6705 में सवार थे, वह कार पहले भी ओवरस्पीड के लिए बदनाम रही है. इस कार का 11 बार चालान हो चुका है. ओवर स्पीडिंग के कारण उन पर 13 हजार का जुर्माना भी लगाया जा चुका है. अब पुलिस भी इसी एंगल से भी जांच करेगी.

जानिए कब कितना हुआ जुर्माना

  • 2 मार्च 2020 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 20 जनवरी 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 3 जुलाई 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 7 जुलाई 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 12 जुलाई 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • अक्टूबर 2021 में दो बार चालान- जुर्माना 2 हजार
  • 11 नवंबर 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 13 नवंबर 2021 - एक हजार रुपये जुर्माना
  • 13 जनवरी 2022 - दो हजार रुपये जुर्माना
  • 15 अप्रैल 2022 - दो हजार रुपये जुर्माना

इस वाहन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 17,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 14,500 रुपये भरे जा चुके हैं, जबकि शेष 3,000 रुपये अभी तक नहीं भरे गए हैं.

गौरतलब है कि पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि प्रारंभिक जांच के अनुसार टाटा संस के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री और उनके एक सह-यात्री ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, वाहन बहुत तेज गति में था और चालक के 'निर्णय की त्रुटि' के कारण दुर्घटना हुई. एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि कार ने पालघर जिले में चरोटी जांच चौकी को पार करने के बाद केवल नौ मिनट में 20 किमी की दूरी तय की.

पढ़ें- साइरस मिस्त्री और उनके सह यात्री ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वाहन की रफ्तार तेज थी: पुलिस

पढ़ें- बच सकती थी जान अगर साइरस मिस्त्री ने लगाई होती सीट बेल्ट, क्या कहते हैं नियम, जानें सबकुछ

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