नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने AIADMK चुनाव चिन्ह मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले के आरोपी दलाल सुकेश चंद्रशेखर की कस्टडी बेल सात जुलाई तक बढ़ा दिया है. जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच को सुकेश चंद्रशेखर ने भरोसा दिलाया कि इसके बाद वह जमानत बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे.
मां से मिलने के लिए मिली थी अंतरिम जमानत
सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी मां की सर्जरी टलने के आधार पर जमानत बढ़ाए जाने की मांग की थी. इससे पहले सुकेश को हाईकोर्ट ने मां से मिलने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी. सुकेश चेन्नई यात्रा करने के लिए अपने साथ जाने वाले अधिकारियों को पूरा खर्च भी देने को तैयार हो गए थे. हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के लिए सुकेश को पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सुकेश को तभी जाने दिया जाए, जब उनकी मां को उनके सहयोग की जरुरत हो. हालांकि कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान सुकेश को किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी थी.
दोबारा पार्टी सिंबल के लिए 50 करोड़ की डील का आरोप
17 नवंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के अलावा सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील बी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे. उनके खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है.
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क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी. इसके अलावा क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन देन के भी सबूत मिले हैं. ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुट के जरिए डिलीवरी की जाती थी.