मुजफ्फरपुर: दूसरे अपराधों की तरह ट्रिपल तलाक भी एक क्राइम है. इसे करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं पर होने वाले अत्याचार खत्म नहीं हो रहे हैं. एक के बाद एक कई मामले सामने आते रहते हैं, जहां मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक का दंश झेलना पड़ता है. ऐसा ही एक और मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है.
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मुजफ्फरपुर में महिला को फोन पर ट्रिपल तलाक: पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की है. उसने आवेदन में कहा है कि उसके पति का कहीं और अफेयर चल रहा है. इस बात को लेकर मारपीट की जा रही थी. तंग आकर मायके चली आई और पति का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया. पति ने किसी दूसरे नंबर से मुझे फोन करके कहा कि नंबर अनब्लॉक करो कुछ जरूरी बात करनी है.
"उसके तुरंत बाद मुझे वह कॉल कर गंदी-गंदी गाली देने लगा. मैंने भी उसे गाली दी. उसके बाद व्हाट्सएप कॉल पर ही उसने मुझे तीन तलाक दे दिया. वॉइस मैसेज भी भेजकर तलाक, तलाक, तलाक कहा."- शमा परवीन, पीड़िता
'कहीं और चल रहा अफेयर': पीड़ित महिला के पिता मोहम्मद तमन्ना ने बताया कि उनके दामाद का किसी अन्य लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है. यही कारण है कि उनकी बेटी को फोन पर दामाद ने तीन तलाक दे दिया है. बेटी को 18 जुलाई की रात को दामाद ने व्हाट्सएप कॉल पर तीन तलाक दिया.
"दामाद का दूसरा अफेयर चल रहा है. बेटी इसी बात से परेशान होकर मायके चली आई थी. 18 जुलाई की रात उसने बेटी को फोन पर ट्रिपल तलाक दिया."- मोहम्मद तमन्ना, पीड़ित महिला के पिता
'विरोध करने पर करता था पिटाई': महिला औराई प्रखंड और उसका पति सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है. शमा परवीन और मोहम्मद असलम का निकाह साल 2019 में हुआ था. आवेदन में पीड़ित महिला ने बताया है कि शादी के दो साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद असलम का किसी दूसरी लड़की से अफेयर शुरू हो गया. इसका विरोध करने पर असलम बुरी तरह से मारपीट करता था.
'कारोबार के लिए मांग रहा था पैसे': शमा और असलम को एक बच्चा भी है. आवेदन में शमा ने बताया है कि असलम कारोबार के लिए 5 लाख रुपये की मांग करने लगा. पैसे देने से इनकार करने पर कई बार शमा के साथ जमकर मारपीट की गई.
फोन पर शौहर बोला- 'मैं तुम्हें आजाद करता हूं': पीड़िता शमा परवीन के आवेदन के अनुसार, विवाद के बाद उसने अपने शौहर के नंबर को ब्लॉक कर दिया था और अपने मायके चली आई थी. बुधवार को रात में उसने दूसरे नंबर से मैसेज कर नंबर अनब्लॉक कराया. नंबर अनब्लॉक होने के बाद असलम ने फोन किया और कहा कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं. इसके बाद ट्रिपल तलाक दे दिया. वहीं महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
"महिला ने तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. मामला औराई का है, लेकिन पीड़िता का ससुराल सीतामढ़ी के बथनाहा का है. ऐसे में उसे संबंधित थाना भेज दिया गया है."- रूपक कुमार, थानाध्यक्ष
क्या है ट्रिपल तलाक कानून?: 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक ठहराया. कोर्ट ने सरकार को तीन तलाक को रोकने के लिए कानून बनाने का आदेश दिया. दिसंबर 2017 में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल पेश किया. लोकसभा से यह पास हो गया लेकिन राज्यसभा में अटक गया. 2019 में कुछ संशोधन के साथ बिल को फिर पेश किया गया और दोनों सदनों से यह पास हो गया.
तीन साल की सजा का प्रावधान: यह कानून तीन तलाक पर रोक लगाता है. तीन तलाक देने वाले पुरुष को तीन साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ ही पीड़ित महिला अपने और अपने नाबालिग बच्चे के लिए गुजारा भत्ता भी मांग सकती है.