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जम्मू-कश्मीर में 5 जुलाई से केवल टीके लगाए वकील ही कोर्ट में जा सकेंगे - Jammu and Kashmir High Court

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (Jammu and Kashmir High Court) के प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद 5 जुलाई से खुल रहीं सभी अदालतों को इस शर्त के साथ खोलने का आदेश दिया है कि केवल टीका लगाए गए वकीलों और पक्षकारों को ही कोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति होगी.

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय
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Published : Jun 30, 2021, 8:10 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (Jammu and Kashmir High Court) के प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के लगभग तीन महीने बाद 5 जुलाई से सभी अदालतों को इस शर्त पर फिर से खोल दिया है कि केवल टीका लगाए गए वकीलों और पक्षकारों को ही अदालत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने बुधवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अन्य अधीनस्थ अदालतें 5 जुलाई को भौतिक सुनवाई के लिए फिर से खुलेंगी.

बता दें कि दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में कोविड लॉकडाउन लागू होने के बाद से अदालतों में केवल वर्चुअल सुनवाई की अनुमति दी गई थी.आदेश में कहा गया है कि वकीलों, कर्मचारियों और वादियों को सभी कोविड-19 के नियमों सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा.

ये भी पढ़ें - अदालत ने आखिरी क्षण में अर्जी दायर करने के लिए एनजीओ की खिंचाई की

साथ ही आदेश में कहा गया है कि मामले की सुनवाई के लिए जिन वकीलों को अदालत के समक्ष पेश होना है, वे ही अदालत में प्रवेश करेंगे और जिन वकीलों के मामलों की सुनवाई नहीं हुई है, वे अदालत में नहीं आएंगे. इसके अलावा जिन व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई हो रही है और जो सुनवाई के लिए न्यायाधीश के समक्ष पेश होना चाहते हैं, उन्हें भी अनुमति दी जाएगी. इसीक्रम में वकीलों को निर्देश दिया गया है कि वे कोर्ट के हॉल, लॉबी और अन्य खुले स्थानों में न बैठें, जबकि कैंटीन में केवल 50 फीसद को बैठने की अनुमति होगी.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (Jammu and Kashmir High Court) के प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के लगभग तीन महीने बाद 5 जुलाई से सभी अदालतों को इस शर्त पर फिर से खोल दिया है कि केवल टीका लगाए गए वकीलों और पक्षकारों को ही अदालत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने बुधवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अन्य अधीनस्थ अदालतें 5 जुलाई को भौतिक सुनवाई के लिए फिर से खुलेंगी.

बता दें कि दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में कोविड लॉकडाउन लागू होने के बाद से अदालतों में केवल वर्चुअल सुनवाई की अनुमति दी गई थी.आदेश में कहा गया है कि वकीलों, कर्मचारियों और वादियों को सभी कोविड-19 के नियमों सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा.

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साथ ही आदेश में कहा गया है कि मामले की सुनवाई के लिए जिन वकीलों को अदालत के समक्ष पेश होना है, वे ही अदालत में प्रवेश करेंगे और जिन वकीलों के मामलों की सुनवाई नहीं हुई है, वे अदालत में नहीं आएंगे. इसके अलावा जिन व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई हो रही है और जो सुनवाई के लिए न्यायाधीश के समक्ष पेश होना चाहते हैं, उन्हें भी अनुमति दी जाएगी. इसीक्रम में वकीलों को निर्देश दिया गया है कि वे कोर्ट के हॉल, लॉबी और अन्य खुले स्थानों में न बैठें, जबकि कैंटीन में केवल 50 फीसद को बैठने की अनुमति होगी.

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