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पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दायर आरोपपत्र का काेर्ट ने लिया संज्ञान - chargesheet filed against wrestler Sushil Kumar

दिल्ली की एक अदालत ने सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोपपत्र का शुक्रवार को संज्ञान लिया.

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Published : Aug 6, 2021, 10:20 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उसके 12 अन्य साथियों के खिलाफ सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोपपत्र का शुक्रवार को संज्ञान लिया.

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सतवीर सिंह लांबा ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया और सभी आरोपियों को अंतिम रिपोर्ट की प्रतियां सौंपने के लिए मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की. धनखड़ और उसके चार दोस्तों के साथ संपत्ति विवाद को लेकर चार और पांच मई की दरम्यानी रात को स्टेडियम में कुमार और अन्य ने कथित तौर पर मारपीट की थी. बाद में, जख्मों के कारण सागर की मौत हो गई थी.

पुलिस ने हत्या के इस मामले में तीन अगस्त को आरोपपत्र दायर किया था जिसमें कुमार को मुख्य आरोपी नामजद किया गया है. आरोपपत्र में, पुलिस ने सागर का मौत के वक्त दिया बयान, आरोपी की मौजूदगी वाली जगह, सीसीटीवी फुटेज और मौके से बरामद वाहनों समेत वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया है.

भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या समेत 22 अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए इसमें कहा गया कि जांच के दौरान अब तक एकत्र की गई सामग्रियों जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, उससे सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं.

आरोप-पत्र में अभियोजन पक्ष के 155 गवाहों के नाम का उल्लेख है, जिनमें वे चार लोग भी शामिल हैं जो इस विवाद के दौरान घायल हो गए थे.

इसे भी पढ़ें : सुशील पहलवान के खिलाफ रोहिणी कोर्ट में 170 पेज का आरोप पत्र दाखिल

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा जैसे अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी.
(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उसके 12 अन्य साथियों के खिलाफ सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोपपत्र का शुक्रवार को संज्ञान लिया.

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सतवीर सिंह लांबा ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया और सभी आरोपियों को अंतिम रिपोर्ट की प्रतियां सौंपने के लिए मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की. धनखड़ और उसके चार दोस्तों के साथ संपत्ति विवाद को लेकर चार और पांच मई की दरम्यानी रात को स्टेडियम में कुमार और अन्य ने कथित तौर पर मारपीट की थी. बाद में, जख्मों के कारण सागर की मौत हो गई थी.

पुलिस ने हत्या के इस मामले में तीन अगस्त को आरोपपत्र दायर किया था जिसमें कुमार को मुख्य आरोपी नामजद किया गया है. आरोपपत्र में, पुलिस ने सागर का मौत के वक्त दिया बयान, आरोपी की मौजूदगी वाली जगह, सीसीटीवी फुटेज और मौके से बरामद वाहनों समेत वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया है.

भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या समेत 22 अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए इसमें कहा गया कि जांच के दौरान अब तक एकत्र की गई सामग्रियों जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, उससे सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं.

आरोप-पत्र में अभियोजन पक्ष के 155 गवाहों के नाम का उल्लेख है, जिनमें वे चार लोग भी शामिल हैं जो इस विवाद के दौरान घायल हो गए थे.

इसे भी पढ़ें : सुशील पहलवान के खिलाफ रोहिणी कोर्ट में 170 पेज का आरोप पत्र दाखिल

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा जैसे अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी.
(पीटीआई-भाषा)

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