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झारखंड : ऑनर किलिंग मामले में माता-पिता समेत चार को फांसी की सजा

झारखंड के चंदवारा स्थित मदनगुंडी में ऑनर किलिंग के मामले में कोडरमा कोर्ट ने चार अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने 15 मार्च को सुनवाई पूरी कर ली थी.

ऑनर किलिंग
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Published : Mar 25, 2021, 6:56 PM IST

Updated : Mar 26, 2021, 7:49 AM IST

रांची : झारखंड के चंदवारा स्थित मदनगुंडी में ऑनर किलिंग के मामले में कोडरमा कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. दरअसल, माता-पिता ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर अपनी लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

15 मार्च को सुनवाई हो गई थी पूरी

ऑनर किलिंग से जुड़े मामले में कोर्ट ने चार लोगों को दोषी करार दिया है. मामले में कोडरमा जिला जज-प्रथम ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. मामला अंतरजातीय प्रेम प्रसंग का था.

चार दोषियों को फांसी की सजा

माता-पिता और चाचा-चाची को जैसे ही बेटी के प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी. इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई थी और आरोपियों को दोषी करार दिया गया था.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

क्या था मामला

मामला अंतर जातीय प्रेम-प्रसंग का था, जिसके लिए युवती के माता पिता राजी नहीं थे, जिसके बाद युवती अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी. 15 दिन बाद युवती के पिता ने उसे उसके प्रेमी के साथ बुलाया और शादी करवाने का वादा किया.

पिता के कहने पर युवती घर वापस लौटी, जिसके बाद उसके पिता किशन साहू, माता दुलारी देवी, चाचा सीताराम साहू, चाची पार्वती देवी ने 25 अगस्त 2018 की रात सोनी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी.

हत्या के बाद उन्होंने सुबह श्मशान घाट ले जाकर शव जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई. जिले के तत्कालीन एसपी शिवानी तिवारी ने चंदवारा पुलिस को घटनास्थल पर भेजकर शव को कब्जे में ले लिया था.

रांची : झारखंड के चंदवारा स्थित मदनगुंडी में ऑनर किलिंग के मामले में कोडरमा कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. दरअसल, माता-पिता ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर अपनी लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

15 मार्च को सुनवाई हो गई थी पूरी

ऑनर किलिंग से जुड़े मामले में कोर्ट ने चार लोगों को दोषी करार दिया है. मामले में कोडरमा जिला जज-प्रथम ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. मामला अंतरजातीय प्रेम प्रसंग का था.

चार दोषियों को फांसी की सजा

माता-पिता और चाचा-चाची को जैसे ही बेटी के प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी. इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई थी और आरोपियों को दोषी करार दिया गया था.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

क्या था मामला

मामला अंतर जातीय प्रेम-प्रसंग का था, जिसके लिए युवती के माता पिता राजी नहीं थे, जिसके बाद युवती अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी. 15 दिन बाद युवती के पिता ने उसे उसके प्रेमी के साथ बुलाया और शादी करवाने का वादा किया.

पिता के कहने पर युवती घर वापस लौटी, जिसके बाद उसके पिता किशन साहू, माता दुलारी देवी, चाचा सीताराम साहू, चाची पार्वती देवी ने 25 अगस्त 2018 की रात सोनी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी.

हत्या के बाद उन्होंने सुबह श्मशान घाट ले जाकर शव जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई. जिले के तत्कालीन एसपी शिवानी तिवारी ने चंदवारा पुलिस को घटनास्थल पर भेजकर शव को कब्जे में ले लिया था.

Last Updated : Mar 26, 2021, 7:49 AM IST
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