नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को खबरिया वेबसाइट 'न्यूजक्लिक' (news website newsclick) और इसके मुख्य संपादक के खिलाफ धन शोधन मामले (money laundering case) में दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए.
उच्च न्यायालय ने वेबसाइट की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. याचिका में इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया.
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न्यायमूर्ति जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) ने कहा, पांच जुलाई तक न्यूजक्लिक और इसके संस्थापक एवं मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. साथ ही मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई तय की गई.
इसके अलावा, कंपनी ने विदेशी वित्त पोषण के आरोपों के आधार पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का भी अदालत से अुनरोध किया.
(भाषा)