हैदराबाद : नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लोकपाल को 2019-20 में भ्रष्टाचार की 1,427 शिकायतें मिली थीं. पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल शिकायतों में से 57 केंद्र सरकार के समूह ए या समूह बी के अधिकारियों के खिलाफ, 44 विभिन्न बोर्डों/निगमों/स्वायत्त निकायों के अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों के खिलाफ केंद्र द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित की शिकायतें थी और पांच शिकायतें अन्य श्रेणी की थी.
लोकपाल ने 30 शिकायतों की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए और प्रारंभिक जांच के बाद 75 वादों को बंद कर दिया. इसमें कहा गया है कि 2020-21 में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कुल 13 शिकायतों को बंद कर दिया गया. लोकपाल के आंकड़ों में कहा गया है कि ग्रुप ए और बी के अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के लिए 14 शिकायतें मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और तीन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास लंबित थीं.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के अध्यक्ष पद की शपथ दिलायी थी. लोकपाल के पास प्रधानमंत्री समेत सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है. लोकपाल के आठ सदस्यों को उसी साल 27 मार्च को न्यायमूर्ति घोष ने पद की शपथ दिलायी थी. इन आठ सदस्यों में चार न्यायिक और बाकी गैर न्यायिक सदस्य होते हैं. वर्तमान में लोकपाल में दो न्यायिक सदस्यों के पद रिक्त हैं.
वर्ष 2019
एक मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास लंबित है. आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 के दौरान लोकपाल को प्राप्त 1,427 शिकायतों में से 613 राज्य सरकार के अधिकारियों से संबंधित थीं और चार केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों (सांसदों) के खिलाफ थीं.
इसमें कहा गया है कि 245 शिकायतें केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ थीं, 200 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक निकायों, न्यायिक संस्थानों और केंद्रीय स्तर पर स्वायत्त निकायों के खिलाफ, और 135 निजी व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ थीं. आंकड़ों में कहा गया है कि राज्य के मंत्रियों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ छह और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ चार शिकायतें हैं.
कुल शिकायतों में से 220 अनुरोध/टिप्पणियां या सुझाव थे. आंकड़ों में कहा गया है कि राज्य स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक निकायों, न्यायिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों से संबंधित 613 शिकायतें थीं. कुल शिकायतों में से, 1,347 का निपटारा किया गया. 1,152 शिकायताें काे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया.
लोकपाल क्या है
'लोकपाल' शब्द संस्कृत शब्द 'लोक' से बना है जिसका अर्थ है लोग और 'पाल' का अर्थ है रक्षक या देखभाल करने वाला. साथ में इसका अर्थ है 'लोगों का रक्षक'. इस तरह के कानून को पारित करने का उद्देश्य भारतीय राजनीति के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है. भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 'लोकपाल' अस्तित्व में आया है.
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलोकपाल की संस्था स्कैंडिनेवियाई देशों में उत्पन्न हुई. लोकपाल की संस्था पहली बार 1713 में स्वीडन में अस्तित्व में आई जब एक ' जस्टिस ऑफ चांसलर' को राजा द्वारा युद्ध के समय की सरकार के कामकाज को देखने के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था. 1713 से इस लोकपाल का कर्तव्य मुख्य रूप से शाही अधिकारियों के सही आचरण को सुनिश्चित करना था. ओम्बड्समैन की संस्था को 1809 से स्वीडिश संविधान में मजबूती से शामिल किया गया था.
भारत
भारत में लोकपाल को लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में जाना जाता है. संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा को पहली बार 1960 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तावित किया था.लोकपाल और लोकायुक्त शब्द को डॉ. एलएमएस सिंघवी द्वारा भारतीय मॉडल के रूप में गढ़ा गया था. लोक शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल बना. इसे वर्ष 1968 में लोकसभा में पारित किया गया था.
सीबीआई, राज्य सतर्कता विभाग, विभिन्न विभागों के आंतरिक सतर्कता विंग, राज्य पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा आदि स्वतंत्र नहीं हैं. शक्तिहीन सीवीसी या लोकायुक्त जैसे कुछ निकाय स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है. उन्हें सलाहकार निकाय बनाया गया है.
पारदर्शिता और आंतरिक जवाबदेही का अभाव इसके अलावा, इन भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की समस्या है. पारदर्शिता और आंतरिक जवाबदेही का अभाव इसके अलावा, इन भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की समस्या है.
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
विधेयक को 22 दिसंबर 2011 को लोकसभा में पेश किया गया था और 27 दिसंबर को सदन द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 के रूप में पारित किया गया था. बाद में इसे 29 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया गया था. अगले दिन की आधी रात तक चली मैराथन बहस के बाद, समय की कमी के कारण वोट नहीं हो सका. 21 मई 2012 को इसे विचार के लिए राज्य सभा की एक प्रवर समिति के पास भेजा गया था. इसे पहले के विधेयक में कुछ संशोधन करने के बाद और अगले दिन लोकसभा में 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पारित किया गया था. इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से स्वीकृति मिली और यह 16 जनवरी से लागू हुआ.
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने केंद्र में लोकपाल के लिए सभी संसद सदस्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की कोशिश करने का अधिकार प्रदान किया. लोकायुक्तों के कार्य लोकपाल के समान होते हैं, लेकिन वे राज्य स्तर पर कार्य करते हैं.
अधिनियम में प्रावधान है कि सभी राज्य उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर लोकपाल और/या लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित कर लेते हैं। दूसरी ओर, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य हों, लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से होंगे.
नव अधिनियमित लोकपाल अधिनियम किसी भी सरकारी अधिकारी की किसी भी संपत्ति की जब्ती और कुर्की का प्रावधान करता है, जो उसके पास भ्रष्ट आचरण के माध्यम से आया है और वही उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किया जा सकता है. लोकपाल अधिनियम में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी संपत्ति और देनदारियों के साथ-साथ अपने संबंधित आश्रितों को भी प्रस्तुत करना चाहिए.
लोकपाल की शक्तियां
1. इसके पास सीबीआई को सुपरवाइज करने और निर्देश देने की शक्तियां हैं.
2. यदि उसने कोई मामला सीबीआई को भेजा है, तो ऐसे मामले में जांच अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
3. सीबीआई को तलाशी के लिए और ऐसे मामले से जुड़े जब्ती अभियान के लिए अधिकृत करना.
4) लोकपाल की जांच शाखा को एक दीवानी अदालत की शक्तियां प्रदान की गई हैं.
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5) लोकपाल के पास विशेष रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति, आय, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का पावर है.