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Consumer Court Fined D-Mart: डी-मार्ट ने बेचा एक्सपायर्ड गुड़, उपभोक्ता अदालत ने लगाया 1.10 लाख का जुर्माना

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 16, 2023, 5:55 PM IST

गुजरात के गांधीनगर में एक उपभोक्ता अदालत ने डी-मार्ट पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. डी-मार्ट पर एक ग्राहक ने एक्सपायर्ड गुड़ बेचने के लिए मुकदमा दाखिल दायर किया था. जिसके 8 माह बाद अदालत ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया और डी-मार्ट पर जुर्माना लगाया. Consumer Court, Consumer Court In Gujarat, Consumer Court Fined D-Mart.

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उपभोक्ता अदालत

गांधीनगर: केंद्र सरकार द्वारा जागो ग्राहक जागो अभियान लगातार चलाया जा रहा है और ग्राहक को बाजार का राजा माना जाता है. लेकिन कई ग्राहक उपभोक्ता अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते. गांधीनगर के जागरूक उपभोक्ता पंकज अहीर ने एक्सपायर्ड गुड़ की बिक्री को लेकर गांधीनगर उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया था.

8 महीने के इंतजार के बाद गांधीनगर उपभोक्ता अदालत ने डी-मार्ट को 100 रुपये की जगह 1.10 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया. पंकज अहीर ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उपभोक्ताओं के बीच अधिक जानकारी पहुंचाने और उपभोक्ताओं को जागृत करने के उद्देश्य से यह काम किया गया.

मामले में ग्राहक पंकज अहीर ने कहा कि गांधीनगर उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में केस दायर करने के बाद कंपनी की ओर से मुझसे संपर्क भी किया गया और केस वापस लेने और मामले को निपटाने का प्रलोभन दिया गया. लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए खतरा है और किसी के स्वास्थ्य से समझौता न हो इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने यह केस किया ताकि अन्य कंपनियां भी सावधान रहें.

पूरी घटना को लेकर अभियोजक पंकज अहीर ने बताया कि आठ महीने पहले मैं डी-मार्ट गया था और गुड़ खरीदा था. एक गुड़ का बॉक्स एक्सपायरी डेट का था. डी-मार्ट द्वारा एक्सपायरी डेट के ऊपर नई डेट डाल दी गई थी. इस पूरे मामले को लेकर गांधीनगर के ग्राहक संरक्षण केंद्र में शिकायत और आवेदन दिया. आठ महीने बाद गांधीनगर उपभोक्ता अदालत ने डी-मार्ट और उसके अंदर गुड़ बेचने वाली निजी कंपनी पर संयुक्त रूप से एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया.

गांधीनगर: केंद्र सरकार द्वारा जागो ग्राहक जागो अभियान लगातार चलाया जा रहा है और ग्राहक को बाजार का राजा माना जाता है. लेकिन कई ग्राहक उपभोक्ता अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते. गांधीनगर के जागरूक उपभोक्ता पंकज अहीर ने एक्सपायर्ड गुड़ की बिक्री को लेकर गांधीनगर उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया था.

8 महीने के इंतजार के बाद गांधीनगर उपभोक्ता अदालत ने डी-मार्ट को 100 रुपये की जगह 1.10 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया. पंकज अहीर ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उपभोक्ताओं के बीच अधिक जानकारी पहुंचाने और उपभोक्ताओं को जागृत करने के उद्देश्य से यह काम किया गया.

मामले में ग्राहक पंकज अहीर ने कहा कि गांधीनगर उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में केस दायर करने के बाद कंपनी की ओर से मुझसे संपर्क भी किया गया और केस वापस लेने और मामले को निपटाने का प्रलोभन दिया गया. लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए खतरा है और किसी के स्वास्थ्य से समझौता न हो इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने यह केस किया ताकि अन्य कंपनियां भी सावधान रहें.

पूरी घटना को लेकर अभियोजक पंकज अहीर ने बताया कि आठ महीने पहले मैं डी-मार्ट गया था और गुड़ खरीदा था. एक गुड़ का बॉक्स एक्सपायरी डेट का था. डी-मार्ट द्वारा एक्सपायरी डेट के ऊपर नई डेट डाल दी गई थी. इस पूरे मामले को लेकर गांधीनगर के ग्राहक संरक्षण केंद्र में शिकायत और आवेदन दिया. आठ महीने बाद गांधीनगर उपभोक्ता अदालत ने डी-मार्ट और उसके अंदर गुड़ बेचने वाली निजी कंपनी पर संयुक्त रूप से एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया.

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