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Rahul Gandhi defamation case : राहुल को राहत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गाधी (Rahul Gandh) की सजा पर रोक लगाए जाने के फैसले के बाद केरल के वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. पढ़िए पूरी खबर...

Congress workers in Wayanad celebrate
वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
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Published : Aug 4, 2023, 6:14 PM IST

Updated : Aug 4, 2023, 9:39 PM IST

वायनाड (केरल) : केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के संबंध में 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandh) की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शुक्रवार को स्वागत करते हुए जश्न मनाया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि लोकसभा सचिवालय जल्द ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल करेगा. पार्टी कार्यकर्ताओं ने वायनाड के कई इलाकों में मिठाइयां बांटी और शीर्ष अदालत के फैसले का जश्न मनाया.

  • #WATCH | Congress workers in Kalpetta town of Wayanad district in Kerala carried out a celebratory march and distributed sweets earlier today. The Supreme Court stayed the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in 'Modi' surname defamation case today.

    He was elected as an MP… pic.twitter.com/2baZx7tU2S

    — ANI (@ANI) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए एक टेलीविजन चैनल से कहा, 'अब हमारे नेता राहुल गांधी एक बार फिर से वापस आ गए हैं.' सलीह नामक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा, 'आखिरकार राहुल गांधी को शीर्ष अदालत से न्याय मिल गया है. यह फैसला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ है.' वायनाड से विनोद कुमार नामक एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा, 'लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत खुश हैं. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ है.' उन्होंने कहा कि यह फैसला आने वाले संसदीय चुनाव में प्रभाव डालेगा. यह केरल के अलावा पूरे देश में कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा. वहीं अब्दुल समद ने कहा कि वायनाड के मतदाता उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रधानमंत्री मोदी को करारा जवाब मिला है. फैसले ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र अभी भी जीवित है, हमें ख़ुशी है कि अदालतें भी आम आदमी के साथ हैं.

केरल विधानसभा में सुल्तान बथेरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वायनाड के कांग्रेस नेता एवं विधायक आईसी बालाकृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद भी वायनाड के लोगों के मुद्दों को लगातार उठाया. कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के.मुरलीधरन ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि मामला गुजरात की अदालत से उच्चतम न्यायालय में पहुंचते ही राहुल गांधी को न्याय मिलेगा.

  • #WATCH | Kerala | Congress workers in Wayanad carry out a march in support after the Supreme Court stayed the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in 'Modi' surname defamation case today.

    He was elected as an MP from the Wayanad Parliamentary constituency in the 2019… pic.twitter.com/W5oTW6WE15

    — ANI (@ANI) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

के. मुरलीधरन ने कोट्टयम में संवाददाताओं से कहा, 'हमें शीर्ष अदालत पर भरोसा है और हम सभी बेहद खुश हैं. इस फैसले का स्वागत है, क्योंकि इन परिस्थितियों में संसद में उनकी (राहुल) उपस्थिति जरूरी है.' केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने कहा कि पार्टी पहले ही कह चुकी है कि संघ परिवार उसे डरा नहीं सकता या चुप नहीं करा सकता. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है तथा पार्टी नफरत और फासीवाद की राजनीति के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी.

सतीशन ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ अभियान इसलिए चलाए गए क्योंकि वह लगातार बड़े कारोबारियों के साथ भाजपा के शीर्ष नेताओं के 'अपवित्र गठबंधन' के बारे में सवाल उठा रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी.

लोकसभा अध्यक्ष अब उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं या राहुल गांधी शीर्ष अदालत के आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक सांसद के रूप में अपनी सदस्यता बहाल करने की अपील कर सकते हैं. पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि 'सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?'

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(एक्सट्रा इनपुट-एजेंसी)

वायनाड (केरल) : केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के संबंध में 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandh) की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शुक्रवार को स्वागत करते हुए जश्न मनाया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि लोकसभा सचिवालय जल्द ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल करेगा. पार्टी कार्यकर्ताओं ने वायनाड के कई इलाकों में मिठाइयां बांटी और शीर्ष अदालत के फैसले का जश्न मनाया.

  • #WATCH | Congress workers in Kalpetta town of Wayanad district in Kerala carried out a celebratory march and distributed sweets earlier today. The Supreme Court stayed the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in 'Modi' surname defamation case today.

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कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए एक टेलीविजन चैनल से कहा, 'अब हमारे नेता राहुल गांधी एक बार फिर से वापस आ गए हैं.' सलीह नामक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा, 'आखिरकार राहुल गांधी को शीर्ष अदालत से न्याय मिल गया है. यह फैसला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ है.' वायनाड से विनोद कुमार नामक एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा, 'लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत खुश हैं. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ है.' उन्होंने कहा कि यह फैसला आने वाले संसदीय चुनाव में प्रभाव डालेगा. यह केरल के अलावा पूरे देश में कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा. वहीं अब्दुल समद ने कहा कि वायनाड के मतदाता उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रधानमंत्री मोदी को करारा जवाब मिला है. फैसले ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र अभी भी जीवित है, हमें ख़ुशी है कि अदालतें भी आम आदमी के साथ हैं.

केरल विधानसभा में सुल्तान बथेरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वायनाड के कांग्रेस नेता एवं विधायक आईसी बालाकृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद भी वायनाड के लोगों के मुद्दों को लगातार उठाया. कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के.मुरलीधरन ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि मामला गुजरात की अदालत से उच्चतम न्यायालय में पहुंचते ही राहुल गांधी को न्याय मिलेगा.

  • #WATCH | Kerala | Congress workers in Wayanad carry out a march in support after the Supreme Court stayed the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in 'Modi' surname defamation case today.

    He was elected as an MP from the Wayanad Parliamentary constituency in the 2019… pic.twitter.com/W5oTW6WE15

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के. मुरलीधरन ने कोट्टयम में संवाददाताओं से कहा, 'हमें शीर्ष अदालत पर भरोसा है और हम सभी बेहद खुश हैं. इस फैसले का स्वागत है, क्योंकि इन परिस्थितियों में संसद में उनकी (राहुल) उपस्थिति जरूरी है.' केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने कहा कि पार्टी पहले ही कह चुकी है कि संघ परिवार उसे डरा नहीं सकता या चुप नहीं करा सकता. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है तथा पार्टी नफरत और फासीवाद की राजनीति के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी.

सतीशन ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ अभियान इसलिए चलाए गए क्योंकि वह लगातार बड़े कारोबारियों के साथ भाजपा के शीर्ष नेताओं के 'अपवित्र गठबंधन' के बारे में सवाल उठा रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी.

लोकसभा अध्यक्ष अब उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं या राहुल गांधी शीर्ष अदालत के आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक सांसद के रूप में अपनी सदस्यता बहाल करने की अपील कर सकते हैं. पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि 'सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?'

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(एक्सट्रा इनपुट-एजेंसी)

Last Updated : Aug 4, 2023, 9:39 PM IST
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