अहमदाबाद/पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में शिकायत दर्ज (Complaint filed against Tejashwi Yadav) की गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को 'ठग' कहकर उनका अपमान किया है, जिसके चलते यह शिकायत दर्ज की गई है. इसका जिक्र आवेदन में किया गया है. पूरे मामले की सुनवाई 1 मई को होगी. गुजरात में राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक शिकायतें दर्ज की जा रही है.
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तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्जः बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ हरेश मेहता ने अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहकर संबोधित किया है. इसलिए यह सभी गुजरातियों का अपमान है. इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मेट्रो कोर्ट में यह शिकायत दर्ज कराई गई है. फरियादी हरेश मेहता ने कहा कि 22 मार्च को मैंने एक निजी समाचार चैनल में एक खबर देखी. इसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुजरातियों के लिए 'ठग' शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'सारे गुजराती ठग होते हैं'. यह गुजरातियों का अपमान है.
"तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहकर संबोधित किया है. इसलिए यह सभी गुजरातियों का अपमान है. इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मेट्रो कोर्ट में यह शिकायत दर्ज कराई गई है. 22 तारीख को मैंने एक निजी समाचार चैनल में एक खबर देखी. इसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुजरातियों के लिए 'ठग' शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'सारे गुजराती ठग होते हैं'. यह गुजरातियों का अपमान है" - हरेश मेहता, शिकायतकर्ता
तेजस्वी ने किया गुजरातियों के लिए 'ठग' शब्द का इस्तेमालः हरेश मेहता ने कहा कि गुजरातियों के लिए ठग शब्द का प्रयोग अशोभनीय है. इसलिए मैंने इस संबंध में मेट्रो कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है. याचिकाकर्ता के वकील पीआर पटेल ने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने गुजरातियों के लिए ठग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है. इसलिए हमने यह शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत मेट्रो कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दायर की गई है.
क्या है पूरा मामला: इस पूरे मामले की डिटेल पर गौर करें तो बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को गुजरातियों के लिए 'ठग' शब्द का इस्तेमाल किया था. तेजस्वी यादव ने यह विवादित बयान पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के रेड कॉर्नर नोटिस को रद्द करने के सवाल पर दिया था. उन्होंने कहा कि इस देश में सिर्फ गुजराती ही ठग बन सकते हैं. इस मामले में मेट्रो कोर्ट ने शिकायत दर्ज करते हुए इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है. इस मामले में आगे की सुनवाई 1 मई को की जाएगी.
"जिस तरह से तेजस्वी यादव ने गुजरातियों के लिए ठग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है. इसलिए हमने यह शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत मेट्रो कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दायर की गई है" - पीआर पटेल, याचिकाकर्ता के वकील