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मुजफ्फरपुर कोर्ट में BJP सांसद मेनका गांधी पर परिवाद दायर

मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी (MP Maneka Gandhi) पर मुकदमा दर्ज हुआ है. परिवादी ने आईपीसी की धारा 500, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया है. कोर्ट में मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

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Published : Oct 15, 2022, 11:00 PM IST

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर जिला (Muzaffarpur Civil Court) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के विरुद्ध मुकदमा (Complaint filed against MP Maneka Gandhi) दायर कराया गया है. अब यह मुकदमा मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने दर्ज कराया है. परिवादी सुशील कुमार सिंह का आरोप है की मेनका गांधी ने उन्हें फोन कर असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया और नेतागिरी छोड़ने की सलाह दी. इस मामले में कोर्ट ने परिवादी की अर्जी को स्वीकार किया है और मामले में 11 नवंबर को सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर, जानें क्या है मामला..

यह है पूरा मामला: दरअसल, अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह की अपनी पत्नी नीलम देवी नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी हैं और अभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुजफ्फरपुर शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने की घोषणा की है. प्रत्याशी ने कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर उसे शहर से बाहर भी छोड़ा था. प्रतिद्वंदी ने इनका घोषणा पत्र और कुछ पशुओं को पकड़ने की भी तस्वीरें मेनका गांधी को भेज दिया. मेनका गांधी आवारा पशुओं के हित में एक संस्था चलाती हैं. ऐसे में यह पूरा वाक्या हुआ है.

यह भी पढ़ें: 'नीतीश सरकार' की बढ़ी मुश्किलें! मुजफ्फरपुर अंखफोड़वा कांड में परिवाद दायर

परिवादी का सांसद पर गंभीर आरोप: परिवादी अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने सांसद मेनका गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनकीं माने तो सांसद ने फोनकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया. साथ ही नेतागिरी छोड़ने की सलाह दी. इस संबंध में मेरे पास टेप भी मौजूद है. ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट में मेनका गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. आईपीसी की धारा 500, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 नवबंर की होगी.

"मेनका गांधी के विरूद्ध परिवाद पत्र दायर किया है. बात ऐसा है कि हमारे शहर में लोग आवारा कुत्तों और पशुओं से परेशान हैं. मेरी पत्नी नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर वादा किया कि वार्ड को आवारा कुत्तों से मुक्त करा देंगे. यह फोटो टि्वटर के माध्यम से मेनका गांधी के पास पहुंची. इसके बाद परसो जब कोर्ट में थे तो उनका फोन आया और मुझे काफी जलील कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. इस संबंध में मेरे पास टेप भी मौजूद है" -सुशील कुमार सिंह, अधिवक्ता (परिवादी)

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर जिला (Muzaffarpur Civil Court) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के विरुद्ध मुकदमा (Complaint filed against MP Maneka Gandhi) दायर कराया गया है. अब यह मुकदमा मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने दर्ज कराया है. परिवादी सुशील कुमार सिंह का आरोप है की मेनका गांधी ने उन्हें फोन कर असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया और नेतागिरी छोड़ने की सलाह दी. इस मामले में कोर्ट ने परिवादी की अर्जी को स्वीकार किया है और मामले में 11 नवंबर को सुनवाई होगी.

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यह है पूरा मामला: दरअसल, अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह की अपनी पत्नी नीलम देवी नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी हैं और अभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुजफ्फरपुर शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने की घोषणा की है. प्रत्याशी ने कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर उसे शहर से बाहर भी छोड़ा था. प्रतिद्वंदी ने इनका घोषणा पत्र और कुछ पशुओं को पकड़ने की भी तस्वीरें मेनका गांधी को भेज दिया. मेनका गांधी आवारा पशुओं के हित में एक संस्था चलाती हैं. ऐसे में यह पूरा वाक्या हुआ है.

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परिवादी का सांसद पर गंभीर आरोप: परिवादी अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने सांसद मेनका गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनकीं माने तो सांसद ने फोनकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया. साथ ही नेतागिरी छोड़ने की सलाह दी. इस संबंध में मेरे पास टेप भी मौजूद है. ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट में मेनका गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. आईपीसी की धारा 500, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 नवबंर की होगी.

"मेनका गांधी के विरूद्ध परिवाद पत्र दायर किया है. बात ऐसा है कि हमारे शहर में लोग आवारा कुत्तों और पशुओं से परेशान हैं. मेरी पत्नी नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर वादा किया कि वार्ड को आवारा कुत्तों से मुक्त करा देंगे. यह फोटो टि्वटर के माध्यम से मेनका गांधी के पास पहुंची. इसके बाद परसो जब कोर्ट में थे तो उनका फोन आया और मुझे काफी जलील कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. इस संबंध में मेरे पास टेप भी मौजूद है" -सुशील कुमार सिंह, अधिवक्ता (परिवादी)

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