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कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति सिंह के पंजाब एवं हरियाणा HC में स्थानांतरण की सिफारिश दोहराई

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium ) ने जस्टिस सुधीर सिंह को पटना हाई कोर्ट से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश को दोहराया है. इससे पहले कॉलेजियम ने तीन अगस्त 2023 को उनके स्थानांतरण का संकल्प लिया था.

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Published : Aug 12, 2023, 3:21 PM IST

नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश दोहराई है. न्यायमूर्ति सिंह के स्थानांतरण का कॉलेजियम ने बेहतर न्यायिक प्रशासन के लिए तीन अगस्त को प्रस्ताव रखा था. कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं. इसने 10 अगस्त की बैठक में न्यायमूर्ति सिंह के आठ अगस्त के अभिवेदन पर विचार किया था.

इसने एक प्रस्ताव में कहा, 'उन्होंने (न्यायमूर्ति सिंह ने) उक्त अभिवेदन में अनुरोध किया है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में उनके स्थानांतरण के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले उनके पत्र में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया जाए.' प्रस्ताव में कहा गया, 'उन्होंने यह भी कहा कि स्थानांतरण संबंधी हर निर्णय उनके लिए बाध्यकारी होगा. कॉलेजियम ने उक्त अभिवेदन पर गौर करने के बाद उनके स्थानांतरण के प्रस्ताव को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया.'

इसमें कहा गया कि प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया, जो पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक मामलों से अवगत होने के कारण प्रस्तावित स्थानांतरण पर विचार देने की स्थिति में हैं. प्रस्ताव में कहा गया, 'हमने पटना उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया.' इसमें कहा गया, 'उपरोक्त के मद्देनजर, कॉलेजियम ने उन्हें (न्यायमूर्ति सिंह को) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की तीन अगस्त, 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लिया है.'

नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश दोहराई है. न्यायमूर्ति सिंह के स्थानांतरण का कॉलेजियम ने बेहतर न्यायिक प्रशासन के लिए तीन अगस्त को प्रस्ताव रखा था. कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं. इसने 10 अगस्त की बैठक में न्यायमूर्ति सिंह के आठ अगस्त के अभिवेदन पर विचार किया था.

इसने एक प्रस्ताव में कहा, 'उन्होंने (न्यायमूर्ति सिंह ने) उक्त अभिवेदन में अनुरोध किया है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में उनके स्थानांतरण के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले उनके पत्र में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया जाए.' प्रस्ताव में कहा गया, 'उन्होंने यह भी कहा कि स्थानांतरण संबंधी हर निर्णय उनके लिए बाध्यकारी होगा. कॉलेजियम ने उक्त अभिवेदन पर गौर करने के बाद उनके स्थानांतरण के प्रस्ताव को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया.'

इसमें कहा गया कि प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया, जो पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक मामलों से अवगत होने के कारण प्रस्तावित स्थानांतरण पर विचार देने की स्थिति में हैं. प्रस्ताव में कहा गया, 'हमने पटना उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया.' इसमें कहा गया, 'उपरोक्त के मद्देनजर, कॉलेजियम ने उन्हें (न्यायमूर्ति सिंह को) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की तीन अगस्त, 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लिया है.'

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(पीटीआई-भाषा)

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