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अस्थाना सीबीआई चीफ की रेस से बाहर, SC का यह फैसला बना कारण

पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण एनआईए प्रमुख वाईसी मोदी और बीएसएफ प्रमुख राकेश अस्थाना सीबीआई चीफ की रेस बाहर हो गए. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने पीएम की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया और अपनी बात पर अडिग रहे.

राकेश अस्थाना
राकेश अस्थाना
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Published : May 25, 2021, 7:56 PM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सोमवार को सीबीआई के नए निदेशक के चयन को लेकर मंथन किया और तीन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

बताया जा रहा है कि बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश का हवाला दिया, जिसके कारण सीबीआई चीफ की दौड़ में शामिल दो प्रमुख उम्मीदवारों को हटा दिया गया.

सूत्रों के अनुसार, चीफ जस्टिस रमना ने मार्च 2019 के प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की ओर इशारा किया, जो यह स्पष्ट करता है कि छह महीने से कम समय पहले सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी अधिकारी को पुलिस प्रमुख नियुक्त नहीं किया जा सकता है.

सूत्रों ने बताया कि जस्टिस रमना इस बात पर अडिग थे और उन्हें लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी समर्थन मिला, जिससे प्रधानमंत्री को उनकी मांग का अनुसरण करना पड़ा.

सीजेआई रमना द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देने के साथ ही एनआईए प्रमुख वाईसी मोदी और बीएसएफ प्रमुख राकेश अस्थाना सीबीआई प्रमुख की दौड़ से बाहर हो गए. बता दें कि वाईसी मोदी मई के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जबकि बीएसएफ प्रमुख अस्थाना इस साल जुलाई में सेवानिवृत्त होंगे.

यह भी पढ़ें- जानें, सीबीआई चीफ की रेस में शामिल तीन अधिकारियों का प्रशासनिक सफर

सूत्रों ने बताया कि वाईसी मोदी और अस्थाना सीबीआई निदेशक पद के लिए शीर्ष दावेदारों में थे.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सोमवार को सीबीआई के नए निदेशक के चयन को लेकर मंथन किया और तीन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

बताया जा रहा है कि बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश का हवाला दिया, जिसके कारण सीबीआई चीफ की दौड़ में शामिल दो प्रमुख उम्मीदवारों को हटा दिया गया.

सूत्रों के अनुसार, चीफ जस्टिस रमना ने मार्च 2019 के प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की ओर इशारा किया, जो यह स्पष्ट करता है कि छह महीने से कम समय पहले सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी अधिकारी को पुलिस प्रमुख नियुक्त नहीं किया जा सकता है.

सूत्रों ने बताया कि जस्टिस रमना इस बात पर अडिग थे और उन्हें लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी समर्थन मिला, जिससे प्रधानमंत्री को उनकी मांग का अनुसरण करना पड़ा.

सीजेआई रमना द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देने के साथ ही एनआईए प्रमुख वाईसी मोदी और बीएसएफ प्रमुख राकेश अस्थाना सीबीआई प्रमुख की दौड़ से बाहर हो गए. बता दें कि वाईसी मोदी मई के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जबकि बीएसएफ प्रमुख अस्थाना इस साल जुलाई में सेवानिवृत्त होंगे.

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सूत्रों ने बताया कि वाईसी मोदी और अस्थाना सीबीआई निदेशक पद के लिए शीर्ष दावेदारों में थे.

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