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पटाखा जलाने की निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन, चेन्नई में 350 से अधिक मामले दर्ज

चेन्नई पुलिस ने पटाखा जलाने की निर्धारित समयसीमा समेत नियमों के उल्लंघनों के सिलसिले में कुल 354 मामले दर्ज किए हैं. वहीं, दीपावली के एक दिन बाद शहर में और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता की स्थिति 'खराब' है.

चेन्नई पुलिस
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Published : Oct 25, 2022, 7:43 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने राजधानी चेन्नई में पटाखा जलाने की निर्धारित समयसीमा समेत नियमों के उल्लंघनों के सिलसिले में कुल 354 मामले दर्ज किए हैं. वहीं, दीपावली के एक दिन बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में वायु गुणवत्ता खराब हो गई है. तमिलनाडु प्रदूषण नियंण बोर्ड की बेवसाइट पर दोपहर तक जारी आंकड़ों के अनुसार शहर में और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता की स्थिति 'खराब' है.

चेन्नई पुलिस का कहना है कि उसने पटाखे जलाने की समयसीमा के उल्लंघन को लेकर 271 मामले जबकि ध्वनि संबंधी मानक का उल्लंघन करने के लिए 69 मामले दर्ज किए हैं. शहर पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पटाखे बेचने के लिए 14 मामले दर्ज किए गए हैं.

पुलिस के अनुसार, ये मामले 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच दर्ज किए गए. राज्य सरकार ने पूर्व में दीपावली के दिन पटाखे जलाने की समय सीमा उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सुबह छह से सात बजे तक और शाम सात से आठ बजे तक तय की थी.

चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने राजधानी चेन्नई में पटाखा जलाने की निर्धारित समयसीमा समेत नियमों के उल्लंघनों के सिलसिले में कुल 354 मामले दर्ज किए हैं. वहीं, दीपावली के एक दिन बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में वायु गुणवत्ता खराब हो गई है. तमिलनाडु प्रदूषण नियंण बोर्ड की बेवसाइट पर दोपहर तक जारी आंकड़ों के अनुसार शहर में और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता की स्थिति 'खराब' है.

चेन्नई पुलिस का कहना है कि उसने पटाखे जलाने की समयसीमा के उल्लंघन को लेकर 271 मामले जबकि ध्वनि संबंधी मानक का उल्लंघन करने के लिए 69 मामले दर्ज किए हैं. शहर पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पटाखे बेचने के लिए 14 मामले दर्ज किए गए हैं.

पुलिस के अनुसार, ये मामले 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच दर्ज किए गए. राज्य सरकार ने पूर्व में दीपावली के दिन पटाखे जलाने की समय सीमा उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सुबह छह से सात बजे तक और शाम सात से आठ बजे तक तय की थी.

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