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फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. फर्जी दस्तावेज लगाकर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय किया गया है. बता दें कि इस समय मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं.

मुख्तार अंसारी
मुख्तार अंसारी
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Published : Jul 16, 2021, 9:07 PM IST

प्रयागराज : यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय किया गया है. मुख्तार अंसारी पर फर्जी दस्तेवजों के सहारे असलहे का लाइसेंस लेने का मुकदमा चल रहा था. इस मामले की सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है.

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने जून 1987 में दोनाली बंदूक लेने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे. इस मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब आईपीसी की धारा 467, 468, 420 के साथ ही 120 बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) के तहत आरोप तय किए हैं. 20 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई हो सकती है.

इसे भी पढ़ें:- मुख्तार एंबुलेंस मामले में वांछित 5 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

एडीजीसी क्रिमिनल राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई, जिसमें बांदा जेल से मुख्तार अंसारी भी जुड़ा हुआ था.

सुनवाई के बाद स्पेशल जज एमपी-एमएलए आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय किया. कोर्ट की इस कार्यवाई को मुख्तार भी सुन रहा था. मुख्तार अंसारी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कोर्ट से फैसले पर विचार करने की अपील की. कोर्ट की आज की कार्यवाही के बाद जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं.

प्रयागराज : यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय किया गया है. मुख्तार अंसारी पर फर्जी दस्तेवजों के सहारे असलहे का लाइसेंस लेने का मुकदमा चल रहा था. इस मामले की सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है.

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने जून 1987 में दोनाली बंदूक लेने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे. इस मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब आईपीसी की धारा 467, 468, 420 के साथ ही 120 बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) के तहत आरोप तय किए हैं. 20 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई हो सकती है.

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एडीजीसी क्रिमिनल राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई, जिसमें बांदा जेल से मुख्तार अंसारी भी जुड़ा हुआ था.

सुनवाई के बाद स्पेशल जज एमपी-एमएलए आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय किया. कोर्ट की इस कार्यवाई को मुख्तार भी सुन रहा था. मुख्तार अंसारी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कोर्ट से फैसले पर विचार करने की अपील की. कोर्ट की आज की कार्यवाही के बाद जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं.

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