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RDPL को राजस्थान सरकार को सौंपने के लिए मांगी जा रही मंजूरी - Ministry of Chemicals and Fertilizers

केंद्र राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (RDPL) को बंद करने के बजाए राज्य सरकार को हस्तांतरित करेगा. इसके लिए मंत्रियों की समिति की मंजूरी मांगी जा रही है. वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

RDPL
राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
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Published : Dec 3, 2022, 10:57 PM IST

नई दिल्ली: रसायन और उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) के तहत आने वाले फार्मास्युटिकल विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को राजस्थान सरकार को स्थानांतरित करने के लिए एक कैबिनेट नोट जारी करने का फैसला किया है.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'आरडीपीएल (RDPL) को बंद करने के बजाय राजस्थान सरकार को हस्तांतरित करने के लिए मंत्रियों की समिति की मंजूरी मांगी जा रही है. इसके बाद विभाग एक कैबिनेट नोट पेश कर सकता है.'

पिछले साल सरकार ने दो फार्मा पीएसयू को बंद करने और अन्य तीन का विनिवेश करने का फैसला किया था. फार्मास्यूटिकल्स विभाग के पास पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनमें से पहले यह निर्णय लिया गया था कि इंडियन ड्रग्स एंड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (IDPL) और RDPL नाम के दो PSU को बंद कर दिया जाए.

सरकार ने घाटे में चल रही हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (HAL), लाभ कमाने वाली बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (BCPL) और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (KAPL) सहित अन्य तीन सार्वजनिक उपक्रमों का रणनीतिक रूप से विनिवेश करने का भी फैसला किया है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने फार्मा पीएसयू को बंद करने और रणनीतिक बिक्री से संबंधित आवश्यक निर्णय लेने के लिए 2019 में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया था. अधिकारी ने कहा कि एचएएल को अपनी अधिशेष भूमि की बिक्री से अपनी देनदारियों को पूरा करने के बाद रणनीतिक रूप से विनिवेश करने की आवश्यकता है.

अधिकारी ने कहा, 'एचएएल ने अतिरिक्त भूमि के रूप में 87.7 एकड़ भूमि की पहचान की है, जिसमें से 3.5 एकड़ भूमि ईपीएफओ को 42 करोड़ रुपये की तय की गई कीमत बेची गई है. रणनीतिक निवेश के लिए एचएएल को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को संदर्भित करने का प्रस्ताव है.'

जबकि आईडीपीएल के संबंध में विभाग डीपीई द्वारा संपत्ति के मुद्रीकरण के उद्देश्य से गठित की जाने वाली फ्री होल्ड भूमि को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को हस्तांतरित करने और अपनी लंबित देनदारियों को पूरा करने के लिए बजटीय समर्थन मांगने का प्रस्ताव कर रहा है.

अधिकारी ने कहा, 'ऋषिकेश में उत्तराखंड सरकार की आईडीपीएल भूमि के लीज होल्ड का हस्तांतरण अग्रिम चरण में है. संयंत्रों और मशीनरी का मूल्यांकन किया गया है और बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त की गई है. भूमि की लीज पहले ही समाप्त हो चुकी है. प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस मामले को अब रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तराखंड सरकार के साथ उठाया है.'

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अनुसार,पीएसयू डिवीजन ने विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों और असुरक्षित देनदारियों की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए आईडीपीएल (6988.50 करोड़ रुपये) और एचएएल (1038.24 करोड़ रुपये) द्वारा मांगी गई धनराशि का प्रस्ताव दिया है.

वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में ऋण के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करके आईडीपीएल, एचएएल और आरडीपीएल के बकाया (सेवारत/सेवानिवृत्त व वीआरएस) का निपटान किया गया है और एचएएल कर्मचारियों के ईपीएफओ ब्याज भुगतान (76.00 करोड़ रुपये) 2020-21 में जारी किया गया.

अधिकारी ने कहा, 'अब, 2022-23 में एचएएल और आईडीपीएल के लिए आकस्मिक व्यय, अदालती मामलों आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक केवल 5.30 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि प्रदान की गई है.'

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नई दिल्ली: रसायन और उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) के तहत आने वाले फार्मास्युटिकल विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को राजस्थान सरकार को स्थानांतरित करने के लिए एक कैबिनेट नोट जारी करने का फैसला किया है.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'आरडीपीएल (RDPL) को बंद करने के बजाय राजस्थान सरकार को हस्तांतरित करने के लिए मंत्रियों की समिति की मंजूरी मांगी जा रही है. इसके बाद विभाग एक कैबिनेट नोट पेश कर सकता है.'

पिछले साल सरकार ने दो फार्मा पीएसयू को बंद करने और अन्य तीन का विनिवेश करने का फैसला किया था. फार्मास्यूटिकल्स विभाग के पास पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनमें से पहले यह निर्णय लिया गया था कि इंडियन ड्रग्स एंड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (IDPL) और RDPL नाम के दो PSU को बंद कर दिया जाए.

सरकार ने घाटे में चल रही हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (HAL), लाभ कमाने वाली बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (BCPL) और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (KAPL) सहित अन्य तीन सार्वजनिक उपक्रमों का रणनीतिक रूप से विनिवेश करने का भी फैसला किया है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने फार्मा पीएसयू को बंद करने और रणनीतिक बिक्री से संबंधित आवश्यक निर्णय लेने के लिए 2019 में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया था. अधिकारी ने कहा कि एचएएल को अपनी अधिशेष भूमि की बिक्री से अपनी देनदारियों को पूरा करने के बाद रणनीतिक रूप से विनिवेश करने की आवश्यकता है.

अधिकारी ने कहा, 'एचएएल ने अतिरिक्त भूमि के रूप में 87.7 एकड़ भूमि की पहचान की है, जिसमें से 3.5 एकड़ भूमि ईपीएफओ को 42 करोड़ रुपये की तय की गई कीमत बेची गई है. रणनीतिक निवेश के लिए एचएएल को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को संदर्भित करने का प्रस्ताव है.'

जबकि आईडीपीएल के संबंध में विभाग डीपीई द्वारा संपत्ति के मुद्रीकरण के उद्देश्य से गठित की जाने वाली फ्री होल्ड भूमि को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को हस्तांतरित करने और अपनी लंबित देनदारियों को पूरा करने के लिए बजटीय समर्थन मांगने का प्रस्ताव कर रहा है.

अधिकारी ने कहा, 'ऋषिकेश में उत्तराखंड सरकार की आईडीपीएल भूमि के लीज होल्ड का हस्तांतरण अग्रिम चरण में है. संयंत्रों और मशीनरी का मूल्यांकन किया गया है और बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त की गई है. भूमि की लीज पहले ही समाप्त हो चुकी है. प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस मामले को अब रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तराखंड सरकार के साथ उठाया है.'

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अनुसार,पीएसयू डिवीजन ने विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों और असुरक्षित देनदारियों की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए आईडीपीएल (6988.50 करोड़ रुपये) और एचएएल (1038.24 करोड़ रुपये) द्वारा मांगी गई धनराशि का प्रस्ताव दिया है.

वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में ऋण के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करके आईडीपीएल, एचएएल और आरडीपीएल के बकाया (सेवारत/सेवानिवृत्त व वीआरएस) का निपटान किया गया है और एचएएल कर्मचारियों के ईपीएफओ ब्याज भुगतान (76.00 करोड़ रुपये) 2020-21 में जारी किया गया.

अधिकारी ने कहा, 'अब, 2022-23 में एचएएल और आईडीपीएल के लिए आकस्मिक व्यय, अदालती मामलों आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक केवल 5.30 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि प्रदान की गई है.'

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