नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से उस विधेयक पर स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से इस राज्य के छात्रों को छूट देने का प्रावधान प्रस्तावित है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. नीट के माध्यम से ही देश में एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई कराने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश मिलता है.
नीट का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा कराया जाता है. हालांकि तमिलनाडु सरकार चाहती है कि राज्य के विद्यार्थियों को इस परीक्षा से छूट दी जाए. उसका सुझाव है कि उन्हें 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है. मिश्रा ने कहा कि स्नातक स्तरीय चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित तमिलनाडु के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार तथा उनकी संस्तुति के लिए राज्यपाल ने अपने विचाराधीन रखा है.
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गृह मंत्रालय को विधेयक दो मई, 2022 को मिला. उन्होंने कहा कि परंपरा के अनुसार, ऐसे मामलों में गृह मंत्रालय नोडल केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ विचार-विमर्श करता है. मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को लेकर भी विचार-विमर्श की प्रक्रिया आरंभ हो गई है.