नई दिल्ली : दो न्यायाधीशों को सोमवार को बंबई और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को बंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इसी तरह, बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
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In exercise of the power conferred by the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following High Court Judges as Chief Justices of High Courts: - pic.twitter.com/x75kKRyyiS
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— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) July 24, 2023
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक ट्वीट में कहा कि भारत के संविधान की ओर से प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, निम्नलिखित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं: - इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया. बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया.
न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर पूर्व प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर के छोटे भाई हैं. न्यायमूर्ति ठाकुर के नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने कहा था कि उसकी 9 फरवरी, 2023 की अनुशंसा सरकार के पास लंबित है, जिसमें न्यायमूर्ति ठाकुर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
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कॉलेजियम ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का मानना है कि न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए हर प्रकार से उपयुक्त हैं. कॉलेजियम ने कहा था कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम, नौ फरवरी, 2023 की अपनी अनुशंसा की जगह यह सिफारिश करने का निर्णय लेता है कि न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए.