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Central Govt Blocks App : केंद्र सरकार ने आतंक फैलाने वाले 14 ऐप को ब्लॉक किया

खुफिया विभाग की सूचना के आधार पर ऐसे एप्स की सूची तैयार की गई थी जिनका इस्तेमाल आतंकी संगठन अपनी साजिशों को रचने के लिए करते थे. इन एप्स का संचालन पाकिस्तान से होता था.

Central Govt Blocks App
प्रतिकात्मक तस्वीर
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Published : May 1, 2023, 10:51 AM IST

नई दिल्ली : खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद केंद्र सरकार ने 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने के लिए इन मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था. सरकार में इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक इन मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवादी अपने समर्थकों और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के साथ संवाद करने के लिए करते थे.

पढ़ें : प्रतिबंधित चीनी एप को दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने की इजाजत नहीं : केंद्र

नाम ना बताने की शर्त पर मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसियां ऑन-ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और आतंकवादियों द्वारा आपस में संवाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चैनलों पर नज़र रखती हैं. एक संचार को ट्रैक करते समय, एजेंसियों ने पाया कि कुछ मोबाइल एप्लिकेशन हैं जो भारत से संचालित नहीं होते हैं और उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल है. इसके बाद घाटी में सक्रिय अन्य खुफिया एजेंसियों की मदद से ऐसे ऐप्स की सूची तैयार की गई.

पढ़ें : भारत सरकार ने 43 चीनी मोबाइल एप्स पर लगाया प्रतिबंध

जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते थे और भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते थे. सूची तैयार होने के बाद मंत्रालय को इन मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया. अधिकारी ने कहा कि इन ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत ब्लॉक किया गया है. सूत्रों ने कहा कि इन ऐप्स में क्रायपवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रायर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी, थ्रेमा आदि शामिल हैं.

पढ़ें : टिकटॉक सहित 59 चीनी एप बैन, पोम्पियो ने की भारत के निर्णय की तारीफ

(एएनआई)

नई दिल्ली : खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद केंद्र सरकार ने 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने के लिए इन मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था. सरकार में इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक इन मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवादी अपने समर्थकों और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के साथ संवाद करने के लिए करते थे.

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नाम ना बताने की शर्त पर मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसियां ऑन-ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और आतंकवादियों द्वारा आपस में संवाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चैनलों पर नज़र रखती हैं. एक संचार को ट्रैक करते समय, एजेंसियों ने पाया कि कुछ मोबाइल एप्लिकेशन हैं जो भारत से संचालित नहीं होते हैं और उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल है. इसके बाद घाटी में सक्रिय अन्य खुफिया एजेंसियों की मदद से ऐसे ऐप्स की सूची तैयार की गई.

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जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते थे और भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते थे. सूची तैयार होने के बाद मंत्रालय को इन मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया. अधिकारी ने कहा कि इन ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत ब्लॉक किया गया है. सूत्रों ने कहा कि इन ऐप्स में क्रायपवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रायर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी, थ्रेमा आदि शामिल हैं.

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(एएनआई)

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