नई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने विभिन्न घरेलू एयरलाइंस के बीच कथित रूप से साठगांठ की शिकायत को खारिज कर दिया है.
यह मामला लोक सभा सचिवालय द्वारा जनवरी, 2014 में भेजे पत्र से संबंधित है, जिसमें एयरलाइंस क्षेत्र में किसी तरह की साठगांठ की जांच का आग्रह किया गया था.
इसके तहत विभिन्न मार्गों पर जेट एयरवेज (जेटलाइट सहित), इंडिगो, स्पाइसजेट, गोएयर और एयर इंडिया के अप्रैल, 2012 से मार्च, 2014 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. सितंबर, 2016 में सीसीआई ने अपनी जांच इकाई महानिदेशक (डीजी) को जांच का आदेश दिया था.
डीजी ने अपनी जांच में कहा कि इन एयरलाइंस के खिलाफ कानून की धारा 3(1) के प्रावधानों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं मिला है. इसे धारा 3(3) के साथ पढ़ा जाए.
सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अप्रैल, 2012 से मार्च, 2014 के दौरान एयरलाइंस के बीच साठगांठ का कोई प्रमाण नहीं मिला है. ऐसे में आयोग के पास डीजी के निष्कर्ष से अलग राय बनाने की कोई वजह नहीं है.
सीसीआई ने घरेलू एयरलाइंस के बीच साठगांठ की शिकायत को खारिज किया
घरेलू एयरलाइंस के बीच कथित रूप से साठगांठ की शिकायत जनवरी, 2014 में की गई थी. 2016 में सीसीआई ने जांच इकाई महानिदेशक (डीजी) को जांच का आदेश दिया था.
नई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने विभिन्न घरेलू एयरलाइंस के बीच कथित रूप से साठगांठ की शिकायत को खारिज कर दिया है.
यह मामला लोक सभा सचिवालय द्वारा जनवरी, 2014 में भेजे पत्र से संबंधित है, जिसमें एयरलाइंस क्षेत्र में किसी तरह की साठगांठ की जांच का आग्रह किया गया था.
इसके तहत विभिन्न मार्गों पर जेट एयरवेज (जेटलाइट सहित), इंडिगो, स्पाइसजेट, गोएयर और एयर इंडिया के अप्रैल, 2012 से मार्च, 2014 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. सितंबर, 2016 में सीसीआई ने अपनी जांच इकाई महानिदेशक (डीजी) को जांच का आदेश दिया था.
डीजी ने अपनी जांच में कहा कि इन एयरलाइंस के खिलाफ कानून की धारा 3(1) के प्रावधानों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं मिला है. इसे धारा 3(3) के साथ पढ़ा जाए.
सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अप्रैल, 2012 से मार्च, 2014 के दौरान एयरलाइंस के बीच साठगांठ का कोई प्रमाण नहीं मिला है. ऐसे में आयोग के पास डीजी के निष्कर्ष से अलग राय बनाने की कोई वजह नहीं है.