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जज उत्तम आनंद हत्याकांड में CBI लेगी इंटरपोल की मदद, जांच एजेंसी ने झारखंड हाई कोर्ट को दी जानकारी

धनबाद जज उत्तम आनंद हत्याकांड (Judge Uttam Anand murder case) में अब सीबीआई इंटरपोल की मदद लेगी (CBI will take Interpol help). इस बारे में सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में जानकारी दी है.

Dhanbad judge Uttam Anand murder case
Dhanbad judge Uttam Anand murder case
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Published : Sep 16, 2022, 3:38 PM IST

Updated : Sep 16, 2022, 4:09 PM IST

रांची: जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई (Judge Uttam Anand murder case). इसमें सीबीआई की ओर से अदालत में प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई. सीबीआई की ओर से जानकारी दी गई कि इस मामले में इंटरपोल की सहायता ली जाएगी(CBI will take Interpol help). इसके लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आवेदन दिया गया है जो अब तक लंबित है. अदालत ने प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद सीबीआई को चार हफ्ते का समय देते हुए 14 अक्टूबर को अगली तारीख दी है.

ये भी पढ़ें: Judge Uttam Anand Murder Case: जज उत्तम आनंद हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, दोषियों को आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी. इंटरपोल से इस मामले में सलाह लेकर अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा. अदालत ने सीबीआई के पक्ष को सुनने के बाद मामले की सुनवाई चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर निर्धारित की है इस दिन प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

आदित्य रमन, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट
इसस पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि मामले में ट्रायल पूरा हो जाने के बाद आगे सीबीआई का अनुसंधान चल सकता है या नहीं. सीबीआई किस प्रावधान के तहत जांच जारी रखना चाहती है. सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया था कि जज उत्तम आनंद हत्याकांड में वृहत षड्यंत्र को देखते हुए सीबीआई जांच जारी रख रही है. इस हत्याकांड मामले के दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई है. धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. ट्रायल कोर्ट ने धनबाद डालसा को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाए.

रांची: जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई (Judge Uttam Anand murder case). इसमें सीबीआई की ओर से अदालत में प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई. सीबीआई की ओर से जानकारी दी गई कि इस मामले में इंटरपोल की सहायता ली जाएगी(CBI will take Interpol help). इसके लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आवेदन दिया गया है जो अब तक लंबित है. अदालत ने प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद सीबीआई को चार हफ्ते का समय देते हुए 14 अक्टूबर को अगली तारीख दी है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी. इंटरपोल से इस मामले में सलाह लेकर अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा. अदालत ने सीबीआई के पक्ष को सुनने के बाद मामले की सुनवाई चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर निर्धारित की है इस दिन प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

आदित्य रमन, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट
इसस पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि मामले में ट्रायल पूरा हो जाने के बाद आगे सीबीआई का अनुसंधान चल सकता है या नहीं. सीबीआई किस प्रावधान के तहत जांच जारी रखना चाहती है. सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया था कि जज उत्तम आनंद हत्याकांड में वृहत षड्यंत्र को देखते हुए सीबीआई जांच जारी रख रही है. इस हत्याकांड मामले के दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई है. धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. ट्रायल कोर्ट ने धनबाद डालसा को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाए.
Last Updated : Sep 16, 2022, 4:09 PM IST
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