ETV Bharat / bharat

CWG Scam: भ्रष्टाचार के आरोपी चीनी नागरिक के प्रत्यर्पण की मांग करेगी सीबीआई - सीबीआई राष्ट्रमंडल खेल घोटाला

सीबीआई राष्ट्रमंडल खेल घोटाला (CWG Scam) से जुड़े एक मामले में वांछित चीनी नागरिक जियाशु झाओ के प्रत्यर्पण की मांग करेगी. झाओ 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शिवाजी स्टेडियम के आधुनिकीकरण में कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है.

CWG Scam
चीनी नागरिक के प्रत्यर्पण की मांग
author img

By

Published : Aug 9, 2022, 5:11 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शिवाजी स्टेडियम के आधुनिकीकरण में कथित भ्रष्टाचार (CWG Scam) से जुड़े एक मामले में वांछित चीनी नागरिक जियाशु झाओ के प्रत्यर्पण की मांग करेगा. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई अभी तक जियाशु के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी कराने के प्रयासों में नाकाम रही है. जियाशु 'चाइना रेलवे शिसिजु ग्रुप कॉरपोरेशन इन इंडिया' का कथित प्रतिनिधि है.

उन्होंने बताया कि सीबीआई भारत और चीन के बीच परस्पर विधि सहायता संधि (एमएलएटी) न होने के कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट तामील नहीं कर सकी. अधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों में चीनी नागरिक के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी कराने की असफल कोशिशों पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने बताया कि जियाशु को इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र में नयी दिल्ली नगरपालिका (एनडीएमसी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बतौर आरोपी नामजद किया गया है.

यह भी पढ़ें- सीबीआई ने कोयला चोरी मामले में ईसीएल के पूर्व महाप्रबंधक को किया गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि सीबीआई के जियाशु के खिलाफ समन तथा गैर-जमानती वारंटी तामील न करा पाने के कारण उसके मुकदमे को अन्य आरोपियों के मुकदमे से अलग कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने अब आरोपी चीनी नागरिक के प्रत्यर्पण के लिए एक अर्जी दायर करने का फैसला किया है. यह मामला 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शिवाजी स्टेडियम के आधुनिकीकरण में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शिवाजी स्टेडियम के आधुनिकीकरण में कथित भ्रष्टाचार (CWG Scam) से जुड़े एक मामले में वांछित चीनी नागरिक जियाशु झाओ के प्रत्यर्पण की मांग करेगा. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई अभी तक जियाशु के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी कराने के प्रयासों में नाकाम रही है. जियाशु 'चाइना रेलवे शिसिजु ग्रुप कॉरपोरेशन इन इंडिया' का कथित प्रतिनिधि है.

उन्होंने बताया कि सीबीआई भारत और चीन के बीच परस्पर विधि सहायता संधि (एमएलएटी) न होने के कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट तामील नहीं कर सकी. अधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों में चीनी नागरिक के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी कराने की असफल कोशिशों पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने बताया कि जियाशु को इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र में नयी दिल्ली नगरपालिका (एनडीएमसी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बतौर आरोपी नामजद किया गया है.

यह भी पढ़ें- सीबीआई ने कोयला चोरी मामले में ईसीएल के पूर्व महाप्रबंधक को किया गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि सीबीआई के जियाशु के खिलाफ समन तथा गैर-जमानती वारंटी तामील न करा पाने के कारण उसके मुकदमे को अन्य आरोपियों के मुकदमे से अलग कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने अब आरोपी चीनी नागरिक के प्रत्यर्पण के लिए एक अर्जी दायर करने का फैसला किया है. यह मामला 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शिवाजी स्टेडियम के आधुनिकीकरण में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.