नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को INX मीडिया केस में स्विट्जरलैंड से मिले दस्तावेजों की जांच की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो, डाटा कैरियर से साक्ष्यों को एकत्र कर उनकी एक कॉपी बनाए ताकि इस मामले की रोजाना जांच में मदद मिल सके. इस मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम समेत कई नौकरशाह भी आरोपी हैं.
पिछले 3 फरवरी को सीबीआई ने स्विट्जरलैंड से आए दस्तावेजों की जांच की अनुमति के लिए अर्जी दायर की थी. सीबीआई ने मामले की जांच में सहयोग करने के लिए स्विट्जरलैंड को आग्रह पत्र भेजा था, जिसके बाद स्विट्जरलैंड ने ये दस्तावेज भेजे हैं.
चार्जशीट पर कोर्ट ले चुकी है संज्ञान
21 अक्टूबर, 2019 को कोर्ट ने इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में 14 आरोपी हैं, जिसमें 7 लोक सेवक और 4 कंपनियां शामिल हैं. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 9 और 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं.
चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम
सीबीआई ने 18 अक्टूबर, 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इसमें पीटर मुखर्जी, सीए भास्कररमन, सिंधुश्री खुल्लर, अजीत कुमार डुंगडुंग, रविंद्र प्रसाद, प्रदीप कुमार बग्गा, प्रबोध सक्सेना और अनुपम कुमार पुजारी शामिल हैं. जिन कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईएनएक्स न्यूज प्राईवेट लिमिटेड, चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड और एडवांटेज स्ट्रेटेजी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.