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बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए चार सीबीआई टीमों का गठन

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की जांच के लिए चार टीमों का गठन किया है. अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक टीम में सात सदस्य होंगे, जिनमें एक उप महानिरीक्षक और तीन पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे.

कलकत्ता हाई कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट
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Published : Aug 20, 2021, 1:50 AM IST

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्या के मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

सूत्रों ने बताया कि पूरी जांच की निगरानी अतिरिक्त निदेशक रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रत्येक टीम में सात सदस्य होंगे, जिनमें एक उप महानिरीक्षक और तीन पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे.

केंद्रीय एजेंसी का यह कदम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ कथित अपराधों व हत्याओं की सीबीआई जांच के आदेश के कुछ घंटों बाद आया है.

इसी साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों के बाद कथित हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य सभी मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्या के मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

सूत्रों ने बताया कि पूरी जांच की निगरानी अतिरिक्त निदेशक रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रत्येक टीम में सात सदस्य होंगे, जिनमें एक उप महानिरीक्षक और तीन पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे.

केंद्रीय एजेंसी का यह कदम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ कथित अपराधों व हत्याओं की सीबीआई जांच के आदेश के कुछ घंटों बाद आया है.

इसी साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों के बाद कथित हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य सभी मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया.

(पीटीआई-भाषा)

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