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नरेंद्र गिरि सुसाइड केस : सीबीआई को झटका, नहीं मिली पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति

नरेंद्र गिरि मौत के मामले में सीबीआई की अर्जी खारिज हो गई. मुख्य आरोपी आनंद गिरि की पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीजीएम कोर्ट से अनुमति मांगी थी. इस मामले में 30 को अगली सुनवाई होगी.

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Published : Oct 18, 2021, 8:54 PM IST

प्रयागराज : अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मंजूरी के लिए दाखिल सीबीआई की अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की नैनी सेंट्रल जेल से पेशी कराई गई.

कोर्ट ने तीनों आरोपियों आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को लेकर उनकी राय पूछी. तीनों ही आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी. सभी आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से साफ तौर से इनकार कर दिया. मुख्य आरोपी आनंद गिरि और अन्य आरोपियों ने कहा कि सीबीआई रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर चुकी है. आनंद गिरि के वकील सुधीर श्रीवास्तव और विजय द्विवेदी ने भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का विरोध किया. वकीलों ने कहा कि यह पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

नहीं मिली पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति
सीबीआई ने 12 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी. दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आरोपियों की सहमति जरूरी होती है. सीजेएम हरेंद्रनाथ की कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था. इसके बाद कोर्ट ने देर शाम फैसला सुनाते हुए सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी है. वहीं सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को तीनों आरोपियों की 12 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है.

इसे भी पढ़ें- बीजेपी के दबंग विधायक खब्बू तिवारी को पांच साल की कैद, 30 साल पुराने मामले में मिली सजा


कोर्ट ने मुख्य आरोपी आनंद गिरि आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है. इस मामले में 30 अक्टूबर को अदालत में सीबीआई से मामले की सुनवाई करेगी. जिसमें आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जांच कर रही सीबीआई कोर्ट की विवेचना में आए नए तत्वों की जानकारी देगी. गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तीनों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है.

प्रयागराज : अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मंजूरी के लिए दाखिल सीबीआई की अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की नैनी सेंट्रल जेल से पेशी कराई गई.

कोर्ट ने तीनों आरोपियों आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को लेकर उनकी राय पूछी. तीनों ही आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी. सभी आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से साफ तौर से इनकार कर दिया. मुख्य आरोपी आनंद गिरि और अन्य आरोपियों ने कहा कि सीबीआई रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर चुकी है. आनंद गिरि के वकील सुधीर श्रीवास्तव और विजय द्विवेदी ने भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का विरोध किया. वकीलों ने कहा कि यह पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

नहीं मिली पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति
सीबीआई ने 12 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी. दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आरोपियों की सहमति जरूरी होती है. सीजेएम हरेंद्रनाथ की कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था. इसके बाद कोर्ट ने देर शाम फैसला सुनाते हुए सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी है. वहीं सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को तीनों आरोपियों की 12 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है.

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कोर्ट ने मुख्य आरोपी आनंद गिरि आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है. इस मामले में 30 अक्टूबर को अदालत में सीबीआई से मामले की सुनवाई करेगी. जिसमें आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जांच कर रही सीबीआई कोर्ट की विवेचना में आए नए तत्वों की जानकारी देगी. गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तीनों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है.

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