चेन्नई : तमिलनाडु CBCID पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपी शिव शंकर बाबा (Shiv Shankar Baba) और तीन शिक्षकों के खिलाफ चेंगलपेट मजिस्ट्रेट कोर्ट में 300 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया. उन्हें केलमबक्कम में सुशील हरि इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल (Sushil Hari International School) में छात्रों का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. स्कूल के पूर्व छात्रों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बाबा पर POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया था. उसे 16 जून को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था.
पूर्व छात्राओं ने लगाया था यौन शोषण का आराेप
बता दें कि आवासीय स्कूल की पूर्व छात्राओं ने बाबा पर यौन शोषण के आरोप लगाये हैं. आरोप है कि 72 वर्षीय स्वयंभू बाबा नाबालिग स्कूली लड़कियों को 'गोपिका' (gopikas) मानते थे. खुद को भगवान कृष्ण मानने के लिए कहते थे. छात्राओं का आरोप है कि जब वे वहां पढ़ाई कर रही थीं उस दौरान उसने यौन शोषण किया था.
शिव शंकर बाबा पर स्कूल के पूर्व छात्रों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामले में POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपों के बाद, उसके खिलाफ 12 जून को मामल्लापुरम (Mamallapuram) महिला थाने में मामला दर्ज करने के बाद जांच सीबी-सीआईडी को स्थानांतरित कर दी गई थी.
वहीं दूसरी तरफ, चेंगलपट्टू जिला बाल कल्याण बोर्ड (Chengalpattu District Child Welfare Board ) ने केलमबक्कम में शिव शंकर बाबा (Sivasankar Baba) द्वारा संचालित सुशील हरि इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश कर सरकार से इसे अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया था. CBCID ने आरोपी को देश से भागने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था.
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