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कर्नाटक में बच्चों के सामने महिला को आग लगाने के मामले में दोषी को मौत की सजा - महिला को आग लगाने मामले में मौत सजा

कर्नाटक के विजयपुरा में सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा सुनाई है.

Etv BharatDeath penalty for setting woman on fire in front of children in Karnataka
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Published : May 20, 2023, 2:14 PM IST

विजयपुरा : कर्नाटक में एक न्यायाधीश ने महिला की जलाकर हत्या के मामले में दोषी के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले को जघन्य मानते हुए दोषी के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है. यहां के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामूली बात पर पड़ोसी महिला की उसकी बेटी के सामने पेट्रोल डालकर हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही उसके खिलाफ पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना वसूल होने पर इस राशि को पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. पेश मामले में अकबर बाशा गलीसाबा बगवां नाम के एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है.

क्या था मामला: पेश मामले के अनुसार सिंदगी तालुक के कोकटनूर गांव निवासी अकबर बाशा बगावन और पड़ोस के घर की महिला शमशादा अकबर मकानादरा के बीच झगड़ा हुआ था. अकबर ने इस गुस्से में शमशादा को जान से मारने की धमकी दी. 27 जनवरी 2018 को जब शमशादा अपनी बेटी कौसर के साथ घर पर बैठी थी, तभी अकबर अचानक आ गया और शमशादा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

ये भी पढ़ें- कर्नाटक में पति ने अदालत परिसर में पत्नी का गला रेता

घटना में शमशादा गंभीर रूप से घायल हो गईं और उसे विजयपुरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन महिला की मौत हो गई. इस संबंध में आरोपी के खिलाफ सिंदगी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई करने वाले प्रथम उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सतीश एलपी ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया और मृत्युदंड का आदेश दिया. साथ ही दोषी को मृत महिला के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान देने का आदेश दिया.

विजयपुरा : कर्नाटक में एक न्यायाधीश ने महिला की जलाकर हत्या के मामले में दोषी के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले को जघन्य मानते हुए दोषी के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है. यहां के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामूली बात पर पड़ोसी महिला की उसकी बेटी के सामने पेट्रोल डालकर हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही उसके खिलाफ पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना वसूल होने पर इस राशि को पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. पेश मामले में अकबर बाशा गलीसाबा बगवां नाम के एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है.

क्या था मामला: पेश मामले के अनुसार सिंदगी तालुक के कोकटनूर गांव निवासी अकबर बाशा बगावन और पड़ोस के घर की महिला शमशादा अकबर मकानादरा के बीच झगड़ा हुआ था. अकबर ने इस गुस्से में शमशादा को जान से मारने की धमकी दी. 27 जनवरी 2018 को जब शमशादा अपनी बेटी कौसर के साथ घर पर बैठी थी, तभी अकबर अचानक आ गया और शमशादा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

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घटना में शमशादा गंभीर रूप से घायल हो गईं और उसे विजयपुरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन महिला की मौत हो गई. इस संबंध में आरोपी के खिलाफ सिंदगी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई करने वाले प्रथम उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सतीश एलपी ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया और मृत्युदंड का आदेश दिया. साथ ही दोषी को मृत महिला के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान देने का आदेश दिया.

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