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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के खिलाफ केस दर्ज

सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पर धारा 153, 153A, 295, 295A के तहत मामला दर्ज करवाया गया है.

मुजफ्फरपुर कोर्ट
मुजफ्फरपुर कोर्ट
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Published : Jul 22, 2021, 10:45 PM IST

मुजफ्फरपुर : कोरोना की दूसरी लहर ( Second Wave Of Corona ) में ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश में किसी की मृत्यु नहीं हुई है. इस बयान पर देश में सियासत तेज हो गई है. इसको लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है.

मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज

सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पर मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ( Muzaffarpur CJM Court ) में शिकायत दर्ज करवाई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पर धारा 153, 153A, 295, 295A के तहत मामला दर्ज करवाया गया है.

आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार राज्यसभा में बताया था कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है. यह भी बताया था कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी.

इसे भी पढ़े-एनएचआरसी की रिपोर्ट के जवाब में हलफनामा दे बंगाल सरकार : अदालत.

महामारी की पहली लहर के दौरान, इस जीवन रक्षक गैस की मांग 3095 मीट्रिक टन थी, जो दूसरी लहर के दौरान बढ़ कर करीब 9000 मीट्रिक टन हो गई. उनसे पूछा गया था कि क्या दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है? इस सवाल के जवाब में पवार ने बताया था कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कोविड के मामलों और मौत की संख्या के बारे में केंद्र को नियमित सूचना देते हैं.

उन्होंने बताया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड से मौत की सूचना देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से केंद्र सरकार को कोविड के मामले और इसकी वजह से हुई मौत की संख्या के बारे में सूचना देते हैं. बहरहाल, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन के अभाव में किसी की भी जान जाने की खबर नहीं दी है.

मुजफ्फरपुर : कोरोना की दूसरी लहर ( Second Wave Of Corona ) में ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश में किसी की मृत्यु नहीं हुई है. इस बयान पर देश में सियासत तेज हो गई है. इसको लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है.

मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज

सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पर मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ( Muzaffarpur CJM Court ) में शिकायत दर्ज करवाई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पर धारा 153, 153A, 295, 295A के तहत मामला दर्ज करवाया गया है.

आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार राज्यसभा में बताया था कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है. यह भी बताया था कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी.

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महामारी की पहली लहर के दौरान, इस जीवन रक्षक गैस की मांग 3095 मीट्रिक टन थी, जो दूसरी लहर के दौरान बढ़ कर करीब 9000 मीट्रिक टन हो गई. उनसे पूछा गया था कि क्या दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है? इस सवाल के जवाब में पवार ने बताया था कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कोविड के मामलों और मौत की संख्या के बारे में केंद्र को नियमित सूचना देते हैं.

उन्होंने बताया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड से मौत की सूचना देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से केंद्र सरकार को कोविड के मामले और इसकी वजह से हुई मौत की संख्या के बारे में सूचना देते हैं. बहरहाल, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन के अभाव में किसी की भी जान जाने की खबर नहीं दी है.

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