वाराणसी: 13 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विमान को न उतरने देने की सूचना के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में बयान जारी करने को लेकर अजय राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. क्योंकि, उनके ऊपर फूलपुर थाने में 17 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया है. फूलपुर पुलिस ने कार्यवाहक एयरपोर्ट निदेशक अजय पाठक की तहरीर पर पूर्व विधायक अजय राय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया.
कांग्रेस नेता अजय राय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर न उतरने देने का आरोप लगाया था. पुलिस को दी तहरीर में कार्यवाहक एयरपोर्ट निदेशक ने एयरपोर्ट अथॉरिटी की साख को क्षति पहुंचाने और बदनाम करने की साजिश करार दिया है.
पुलिस के मुताबिक, 13 फरवरी को राष्ट्रपति के जाने के साथ राहुल गांधी के वाराणसी आगमन का कार्यक्रम था. लेकिन, उन्होंने किन्हीं कारणों से यात्रा निरस्त कर दी थी और उनका विमान कन्नूर से दिल्ली चला गया था. लेकिन, उसी दिन रात में बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचकर कार्यकर्ताओं संग पूर्व विधायक अजय राय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा उनके विमान को न उतरने देने का आरोप लगाया था. इस पर शासन-प्रशासन ने जांच बैठाई थी.
एयरपोर्ट के कार्यवाहक निर्देशक अजय पाठक की तहरीर पर फूलपुर पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ 500, 501 और 505 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया. वहीं, दूसरी तरफ पूर्व विधायक अजय राय ने प्रशासन पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हम मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं. भाजपा सरकार को बेनकाब करना जरूरी है. शासन के दबाव में कार्यवाहक एयरपोर्ट निदेशक की तहरीर पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. भाजपा सरकार राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है.
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