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Bengal Panchayat Election: हाई कोर्ट ने बीडीओ के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए - हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक खंड विकास अधिकारी (BDO) के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया.

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Published : Jun 21, 2023, 7:01 PM IST

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव 2023 के लिए भी दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने बुधवार को आदेश सुनाया. पंचायत चुनाव के दस्तावेजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था. न्यायमूर्ति सिन्हा ने सीबीआई को 7 जुलाई को पंचायत चुनाव 2023 की पूर्व संध्या पर मामले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

सीबीआई जांच का आदेश देते हुए जज ने कहा कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई है, वह राज्य का सरकारी कर्मचारी है. इसलिए इस जांच का जिम्मा राज्य को देना उचित नहीं होगा. जो मामला दायर किया गया था वह उलुबेरिया -1 बीडीओ, हावड़ा के खिलाफ सूचना के विरूपण का आरोप लगाते हुए दर्ज किया गया था. कश्मीरा बीबी और ओमजा बीबी नाम की दो उम्मीदवारों के नामांकन पत्र में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. आरोप है कि जाति प्रमाण पत्र समय पर जमा कर दिया गया, लेकिन बीडीओ द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया। नतीजतन, उन उम्मीदवारों के नाम जांच से हटा दिए गए थे.

इसलिए कोर्ट से इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और सीबीआई जांच का आदेश दिया. राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी. जज ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया से लेकर अब तक के सभी वीडियो को सुरक्षित रखा जाए. कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनावों को लेकर हुई हिंसा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई. न्यायमूर्ति सिन्हा ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, ''अगर किसी पंचायत चुनाव में इतना खूनखराबा, हिंसा, झड़पें होती हैं तो इस चुनाव को रोक देना चाहिए.''

उल्लेखनीय है कि दक्षिण 24 परगना में नामांकन दाखिल करने के बाद कुछ उम्मीदवारों के नाम कथित तौर पर मंगलवार से राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे. मामले को लेकर भांगर के सीपीआईएम उम्मीदवारों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी शिकायत है कि कम से कम 16-17 लोगों के नाम आयोग की वेबसाइट से हटा दिए गए हैं.

मुकदमा दायर करने वाले वकील ने कहा, "उन उम्मीदवारों के नाम 19 जून तक सूची में थे. अचानक हमारा नाम हटा दिया गया है?" ऐसे में कोर्ट का आदेश है कि अगर प्रत्याशी अपनी मर्जी से नामांकन वापस लेते हैं तो अलग बात है. यदि नहीं, तो उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए. आयोग मामले की जांच करेगा. इसी मामले की सुनवाई के दौरान पंचायत चुनाव 2023 के नामांकन दाखिल करने को लेकर हिंसा के आरोप लगे थे.

उस शिकायत को देखते हुए जज ने कहा, "अगर किसी पंचायत चुनाव में इतना खून-खराबा, हिंसा, संघर्ष हो तो इस चुनाव को रोक देना चाहिए."

वाममोर्चा के शासन में राज्य पहले भी पंचायत चुनाव में हिंसा का मुद्दा उठा चुका है. जज ने कहा, "1999 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, इस बारे में बात मत करो." इसके अलावा, राज्य ने कहा कि केवल 8 ब्लॉकों में हिंसा हुई. बाकी शांतिपूर्ण है. तब जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा, "मुझे ऐसे मामले मिल रहे हैं जिनमें देखा जा रहा है कि लोगों को पीटा जा रहा है, रेप की धमकी दी जा रही है. ये क्या हैं?"

इसके अलावा, अदालत ने कहा, अगर यह कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो उम्मीदवार समय पर अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए.

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सीबीआई जांच का आदेश देते हुए जज ने कहा कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई है, वह राज्य का सरकारी कर्मचारी है. इसलिए इस जांच का जिम्मा राज्य को देना उचित नहीं होगा. जो मामला दायर किया गया था वह उलुबेरिया -1 बीडीओ, हावड़ा के खिलाफ सूचना के विरूपण का आरोप लगाते हुए दर्ज किया गया था. कश्मीरा बीबी और ओमजा बीबी नाम की दो उम्मीदवारों के नामांकन पत्र में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. आरोप है कि जाति प्रमाण पत्र समय पर जमा कर दिया गया, लेकिन बीडीओ द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया। नतीजतन, उन उम्मीदवारों के नाम जांच से हटा दिए गए थे.

इसलिए कोर्ट से इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और सीबीआई जांच का आदेश दिया. राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी. जज ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया से लेकर अब तक के सभी वीडियो को सुरक्षित रखा जाए. कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनावों को लेकर हुई हिंसा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई. न्यायमूर्ति सिन्हा ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, ''अगर किसी पंचायत चुनाव में इतना खूनखराबा, हिंसा, झड़पें होती हैं तो इस चुनाव को रोक देना चाहिए.''

उल्लेखनीय है कि दक्षिण 24 परगना में नामांकन दाखिल करने के बाद कुछ उम्मीदवारों के नाम कथित तौर पर मंगलवार से राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे. मामले को लेकर भांगर के सीपीआईएम उम्मीदवारों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी शिकायत है कि कम से कम 16-17 लोगों के नाम आयोग की वेबसाइट से हटा दिए गए हैं.

मुकदमा दायर करने वाले वकील ने कहा, "उन उम्मीदवारों के नाम 19 जून तक सूची में थे. अचानक हमारा नाम हटा दिया गया है?" ऐसे में कोर्ट का आदेश है कि अगर प्रत्याशी अपनी मर्जी से नामांकन वापस लेते हैं तो अलग बात है. यदि नहीं, तो उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए. आयोग मामले की जांच करेगा. इसी मामले की सुनवाई के दौरान पंचायत चुनाव 2023 के नामांकन दाखिल करने को लेकर हिंसा के आरोप लगे थे.

उस शिकायत को देखते हुए जज ने कहा, "अगर किसी पंचायत चुनाव में इतना खून-खराबा, हिंसा, संघर्ष हो तो इस चुनाव को रोक देना चाहिए."

वाममोर्चा के शासन में राज्य पहले भी पंचायत चुनाव में हिंसा का मुद्दा उठा चुका है. जज ने कहा, "1999 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, इस बारे में बात मत करो." इसके अलावा, राज्य ने कहा कि केवल 8 ब्लॉकों में हिंसा हुई. बाकी शांतिपूर्ण है. तब जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा, "मुझे ऐसे मामले मिल रहे हैं जिनमें देखा जा रहा है कि लोगों को पीटा जा रहा है, रेप की धमकी दी जा रही है. ये क्या हैं?"

इसके अलावा, अदालत ने कहा, अगर यह कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो उम्मीदवार समय पर अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए.

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