कोलकाता : पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे. इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रतिक्रिया दी है. स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं. कोलकाता उच्च न्यायालय ने अपने अवलोकन में कहा कि यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें.
उच्च न्यायालय ने यह बात राज्य के पूर्व महाधिवक्ता बिमल चटर्जी द्वारा दायर जनहित याचिका के संदर्भ में कही. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति टीवी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ ने की.
पढ़ें :- चुनाव आयोग ने बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) को हटाया
सुनवाई के बाद, दोनों न्यायाधीशों ने माना कि यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करें. चुनाव आयोग राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने होंगे.