मुंबई (महाराष्ट्र) : बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव मामले में आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी. तेलतुंबडे को यह जमानत एक लाख रुपये के मुचलके पर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर अदालत ने एक सप्ताह के लिए आदेश पर रोक लगा दी. एक जनवरी 2018 को भीमा-कोरेगांव लड़ाई के 200 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिंसा भड़क गई थी. जिसमें एक की मौत हो गई और 10 पुलिसकर्मियों सहित कई घायल हो गए. भीमा-कोरेगांव में झड़पों के बाद जनवरी में राज्यव्यापी बंद के दौरान पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 मामले दर्ज किए थे.
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 82 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता पी वरवरा राव को जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश में भीमा कोरेगांव के एक अन्य आरोपी गौतम नवलखा को उनकी स्वास्थ्य स्थिति और वृद्धावस्था को देखते हुए एक महीने की अवधि के लिए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी. जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने नवलखा को घर में नजरबंद होने पर उनके सुरक्षा कवर के खर्च के रूप में 2.4 लाख रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया.
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उन्हें पुलिस आयुक्त, नवी मुंबई के नाम से 2.4 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हम उसकी उम्र को देखते हुए हाउस अरेस्ट देना उचित समझते हैं. नवलखा ने शीर्ष अदालत में गुहार लगाई थी कि उन्हें महाराष्ट्र की तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत के बजाय हाउस अरेस्ट में रखा जाए.
(एएनआई)