ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : वकील की गिरफ्तारी मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने दिया स्वतंत्र जांच का आदेश - Lawyer Vimal Jha arrest

पिछले महीने खारघर पुलिस द्वारा एक वकील को गिरफ्तार करने और उसे हथकड़ी लगाने की घटना सामने आई थी. जिसपर अब बंबई उच्च न्यायालय स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है.

Bombay HC lawyer arrest probe
बंबई उच्च न्यायालय ने वकील की गिरफ्तारी के मामले में स्वतंत्र जांच का आदेश दिया
author img

By

Published : May 29, 2021, 4:52 AM IST

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने नवी मुंबई की खारघर पुलिस द्वारा पिछले महीने एक वकील को गिरफ्तार करने और उसे हथकड़ी लगाने की घटना की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है. इस मामले में वकील विमल झा और स्थानीय वकीलों के एक संगठन ने अदालत में दो याचिकाएं दाखिल कर, इस तरह की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.

इन याचिकाओं में कहा गया था कि झा को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया और हथकड़ियों में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया.

न्यायमूर्ति एस जे कत्थावाला और न्यायमूर्ति एस पी तावडे की अवकाशकालीन पीठ ने 19 मई को आदेश जारी कर ठाणे के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश आर एम जोशी को घटना की जांच की अगुवाई का काम सौंपा.

अदालत का आदेश शुक्रवार को उसकी वेबसाइट पर डाला गया.

झा और संगठन 'लॉयर्स फॉर जस्ट सोसायटी' की याचिकाओं में दावा किया गया कि वकील की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी.

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक खारघर पुलिस ने झा को उनके एक मुवक्किल की शिकायत पर अपहरण तथा जबरन वसूली के आरोपों में गिरफ्तार किया था.

पढ़ें : यूपी में तीसरी बार लगा एस्मा तो भड़कीं प्रियंका, कहा- सरकार तानाशाही पर उतारू

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने झा की गिरफ्तारी में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के नियमों तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया.

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने नवी मुंबई की खारघर पुलिस द्वारा पिछले महीने एक वकील को गिरफ्तार करने और उसे हथकड़ी लगाने की घटना की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है. इस मामले में वकील विमल झा और स्थानीय वकीलों के एक संगठन ने अदालत में दो याचिकाएं दाखिल कर, इस तरह की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.

इन याचिकाओं में कहा गया था कि झा को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया और हथकड़ियों में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया.

न्यायमूर्ति एस जे कत्थावाला और न्यायमूर्ति एस पी तावडे की अवकाशकालीन पीठ ने 19 मई को आदेश जारी कर ठाणे के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश आर एम जोशी को घटना की जांच की अगुवाई का काम सौंपा.

अदालत का आदेश शुक्रवार को उसकी वेबसाइट पर डाला गया.

झा और संगठन 'लॉयर्स फॉर जस्ट सोसायटी' की याचिकाओं में दावा किया गया कि वकील की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी.

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक खारघर पुलिस ने झा को उनके एक मुवक्किल की शिकायत पर अपहरण तथा जबरन वसूली के आरोपों में गिरफ्तार किया था.

पढ़ें : यूपी में तीसरी बार लगा एस्मा तो भड़कीं प्रियंका, कहा- सरकार तानाशाही पर उतारू

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने झा की गिरफ्तारी में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के नियमों तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.