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काला हिरण मामले में सलमान खान को मिली राहत, हाई कोर्ट ने वर्चुअल पेशी की दी इजाजत

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Published : Feb 6, 2021, 12:06 PM IST

बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सलमान खान को व्यक्तिगत उपस्थिती से छूट दे दी है. सलमान खान आज वर्चुअल माध्यम से जमानत मुचलके पेश कर सकते हैं.

सलमान खान
सलमान खान

जयपुर : काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ से राहत मिल गई है. सलमान खान अब जोधपुर जिला अदालत में व्यक्तिगत रूप से नहीं आना होगा. सलमान खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली 437 (ए) के मुचलके पेश कर सकेंगे. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति व न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की ओर से पेश की गई याचिका पर शुक्रवार के दिन सुनवाई करते हुए शनिवार के दिन जमानत मुचलके वर्चुअल माध्यम से पेश करने की छूट दी है.

सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने जोधपुर जिला अदालत द्वारा सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सीआरपीसी की धारा 437ए के तहत बेल बॉन्ड भरने के आदेश पिछले साल 14 सितंबर 2020 को दिए थे. जिसके बाद कोरोना की वजह से कई बार सुनवाई स्थगित होने की वजह से सलमान को हाजिर माफी दी गई. अब पिछली सुनवाई पर 16 जनवरी 2021 को अदालत ने सलमान खान को कल यानी 6 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बेल बॉन्ड भरने के आदेश दिए थे. जिसके खिलाफ याचिका पेश करते हुए सीआरपीसी 437ए के तहत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बॉन्ड भरने के प्रावधान को संविधान की धारा 14 व 21 के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई थी.

पढ़ेंः हिरण शिकार मामला: सलमान ने लगाई वर्चुअल पेशी की गुहार, हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

गुरुवार को उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था. शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने पक्ष रखा. सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखते हुए वर्चुअली मुचलके पेश करने की राहत मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, लेकिन सीआरपीसी 437ए को असंवैधानिक घोषित करने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने फिलहाल सलमान को राहत देते हुए वर्चुअली मुचलके पेश करने की छूट दी. वहीं, आगामी किसी भी अपील पर सुनवाई एवं फैसले पर सलमान को हाजिर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

जयपुर : काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ से राहत मिल गई है. सलमान खान अब जोधपुर जिला अदालत में व्यक्तिगत रूप से नहीं आना होगा. सलमान खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली 437 (ए) के मुचलके पेश कर सकेंगे. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति व न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की ओर से पेश की गई याचिका पर शुक्रवार के दिन सुनवाई करते हुए शनिवार के दिन जमानत मुचलके वर्चुअल माध्यम से पेश करने की छूट दी है.

सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने जोधपुर जिला अदालत द्वारा सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सीआरपीसी की धारा 437ए के तहत बेल बॉन्ड भरने के आदेश पिछले साल 14 सितंबर 2020 को दिए थे. जिसके बाद कोरोना की वजह से कई बार सुनवाई स्थगित होने की वजह से सलमान को हाजिर माफी दी गई. अब पिछली सुनवाई पर 16 जनवरी 2021 को अदालत ने सलमान खान को कल यानी 6 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बेल बॉन्ड भरने के आदेश दिए थे. जिसके खिलाफ याचिका पेश करते हुए सीआरपीसी 437ए के तहत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बॉन्ड भरने के प्रावधान को संविधान की धारा 14 व 21 के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई थी.

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गुरुवार को उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था. शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने पक्ष रखा. सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखते हुए वर्चुअली मुचलके पेश करने की राहत मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, लेकिन सीआरपीसी 437ए को असंवैधानिक घोषित करने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने फिलहाल सलमान को राहत देते हुए वर्चुअली मुचलके पेश करने की छूट दी. वहीं, आगामी किसी भी अपील पर सुनवाई एवं फैसले पर सलमान को हाजिर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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