नई दिल्ली : भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इंकार किया था.
निचली अदालत में सीआरपीसी की धारा 244 के अंतर्गत दायर आवेदन में स्वामी ने उच्चतम न्यायालय के महासचिव (रजिस्ट्री अधिकारी), भूमि एवं विकास उप अधिकारी और आयकर विभाग के एक उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को समन भेजने का अनुरोध किया था.
आवेदन में स्वामी ने अदालत से इन अधिकारियों को कुछ दस्तावेजों को साबित करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया था जोकि इस मामले का हिस्सा हैं.
भाजपा नेता ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था.
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हालांकि, गांधी समेत सभी सात आरोपियों ने इन आरोपों को खारिज किया था.