लखनऊ: समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है. बुधवार को उत्तरप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दी . पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, इस कारण उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को 15 वर्ष पुराने एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी. इस मुकदमे में मोहम्मद आजम खान भी दोषी करार दिए गए थे .यह दूसरा मौका है जब सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई है. इससे पहले 2017 विधानसभा में जीत के बाद भी फर्जी प्रमाणपत्र बनाने के मामले में अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खत्म की गई थी. दूसरी बार सदस्यता रद्द होने के कारण फिलहाल विधानसभा में आजम परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखेगा. करीब दो दशक तक आजम फैमिली का कोई न कोई मेंबर विधानसभा में पहुंचता रहा है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी मुकदमे में 2 वर्ष से अधिक की सजा मिलने पर विधानसभा की सदस्यता या लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है. ऐसे में जब मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 2 वर्ष की सजा का ऐलान किया है, तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अब्दुल्ला की सदस्यता स्वत: ही समाप्त हो गई. विधानसभा सचिवालय की तरफ से रामपुर की स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को भी हेट स्पीच मामले में 2 वर्ष की सजा मिलने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी. फिलहाल आजम खान के खिलाफ करीब 90 और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ करीब 45 मुकदमे दर्ज हैं.
यह भी पढ़ें : Lucknow News : गोली लगने से घायल प्रापर्टी डीलर की इलाज के दौरान मौत, चार के खिलाफ FIR